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भवन निर्माण से पड़ोसी को नुकसान पहुंचने पर एफआइआर की सिफारिश

डीएलएफ फेज-2 स्थित एम ब्लाक के घर के निर्माण में नियमों की अनदेखी के चलते पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने पर डीटीपी एन्फोर्समेंट ने डीएलएफ फेज-2 थाने में आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर और मकान मालिक के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की सिफारिश की है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 26 Oct 2020 06:51 PM (IST)Updated: Mon, 26 Oct 2020 07:05 PM (IST)
भवन निर्माण से पड़ोसी को नुकसान  पहुंचने पर एफआइआर की सिफारिश
भवन निर्माण से पड़ोसी को नुकसान पहुंचने पर एफआइआर की सिफारिश

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: डीएलएफ फेज-2 स्थित एम ब्लाक के घर के निर्माण में नियमों की अनदेखी के चलते पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने पर डीटीपी एन्फोर्समेंट ने डीएलएफ फेज-2 थाने में आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर और मकान मालिक के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की सिफारिश की है।

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एन्फोर्समेंट विभाग से मिली जानकारी के अनुसार डीएलएफ फेज-2 एम ब्लाक के मकान न. एम-8/14 में भवन निर्माण चल रहा था। मकान मालिक द्वारा ऊपर छत की दीवार साढ़े चार इंच की बनाई गई जबकि वह 9 इंच की बनाई जानी थी, जिसके चलते वह दीवार गिर गई और इसकी वजह से पड़ोस में रहने वाले परिवार का एक सदस्य चोटिल हो गया। बिल्डिग प्लान की स्वीकृति के समय मकान मालिक की तरफ से शपथ पत्र दिया जाता है कि भवन निर्माण नियमों के अनुरूप सभी कार्य किए जाएंगे। यदि किसी भी प्रकार से नियमों की अनदेखी की जाती है तो भवन निर्माण नियमों के हिसाब से नगर योजनाकार विभाग की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी को लेकर आर्किटेक्ट अविनाश चन्द्र वेदया, स्ट्रक्चर इंजीनियर गुरदत सिंह मलिक व भवन मलिक प्रवीन गुप्ता के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है।

डीटीपी आरएस बाठ का कहना है कि आर्किटेक्ट और मकान मालिक के बीच करार है। जबकि सुरक्षा की दृष्टि से निर्माण के दौरान किसी भी अप्रिय घटना के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर जिम्मेदार होता है। इसी के चलते तीनों के खिलाफ डीएलएफ फेज-2 थाने में एफआइआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है।


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