31 अगस्त तक पानी-सीवर बिल भुगतान पर 25 फीसद छूट
प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नागरिकों को राहत प्रदान करते हुए पानी और सीवरेज शुल्क बारे अधिसूचना जारी की है। इसके तहत 31 अगस्त तक पानी और सीवरेज संबंधी संपूर्ण शुल्क का भुगतान करने वालों को 31 मार्च 2020 तक की अवधि के बिलों पर लगे एरियर में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नागरिकों को राहत प्रदान करते हुए पानी और सीवर शुल्क के बारे में अधिसूचना जारी की है। इसके तहत 31 अगस्त तक पानी और सीवरेज संबंधी संपूर्ण शुल्क का भुगतान करने वालों को 31 मार्च 2020 तक की अवधि के बिलों पर लगे एरियर में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 31 अगस्त तक पानी और सीवरेज के नॉन-बल्क नए कनेक्शनों सहित अनाधिकृत कनेक्शनों के नियमितीकरण पर नगर निगम द्वारा ना कोई रोड कट शुल्क और ना ही कोई कनेक्शन शुल्क लिया जाएगा। पानी और सीवरेज के कनेक्शन जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन, बकाए का भुगतान सहित पानी कनेक्शन आइडी की प्रत्येक इकाई की मैपिग के लिए प्रॉपर्टी टैक्स आइडी के साथ जोड़ऩे का प्रावधान किया जाएगा।
निगमायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि 31 अगस्त तक भुगतान नहीं करने की स्थिति में उपभोक्ता से जुर्माने के तौर पर दोगुना पानी व सीवर कनेक्शन शुल्क वसूला जाएगा तथा फ्लैट रेट पर बिल भेजे जाएंगे। इसके साथ ही उनके पानी और सीवर के कनेक्शनों को काट दिया जाएगा। निगमायुक्त ने लोगों से अपील की है कि वह निर्धारित अवधि में अपने संपूर्ण बकाया पानी और सीवरेज शुल्क की अदायगी करके तथा अपने अनाधिकृत कनेक्शनों को नियमित करवाकर सरकार द्वारा दी गई इस योजना का लाभ प्राप्त करें।