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आयुध डिपो मामला: एक माह बढ़ी दावे-आपत्ति भेजने की समय सीमा

जासं, गुरुग्राम: एयरफोर्स आयुध डिपो के 300 मीटर दायरे में बने मकानों का मुआवजा तय करने क

By JagranEdited By: Published: Mon, 21 May 2018 09:06 PM (IST)Updated: Mon, 21 May 2018 09:06 PM (IST)
आयुध डिपो मामला: एक माह बढ़ी दावे-आपत्ति भेजने की समय सीमा
आयुध डिपो मामला: एक माह बढ़ी दावे-आपत्ति भेजने की समय सीमा

जासं, गुरुग्राम: एयरफोर्स आयुध डिपो के 300 मीटर दायरे में बने मकानों का मुआवजा तय करने के लिए जिला प्रशासन ने तय समय सीमा बढ़ा दिया है। जिला उपायुक्त विनय प्रताप ¨सह द्वारा सोमवार को यह निर्णय लिया गया। जिला प्रशासन को दावे और आपत्ति सौंपने की अंतिम तारीख 15 मई थी लेकिन काफी लोगों द्वारा दावे-आपत्तियां नहीं भेजे गए, जिस कारण 22 जून तक का समय और दिया गया है।

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इस अवधि में सभी निवासी जिनकी संपत्ति आयुध डिपो के 300 मीटर दायरे में है वो अपनी आपत्ति अथवा दावे लघु सचिवालय की डीआरए ब्रांच कमरा नंबर 214 में जमा करवा सकते हैं। बता दें कि आयुध डिपो के 300 मीटर दायरे में अवैध रूप से बने हुए करीब 3 हजार मकानों को तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये मकान एयरफोर्स आयुध डिपो के बेहद करीब बने हुए हैं। डिपो में कोई भी हादसा होने पर आसपास के क्षेत्र में काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस क्षेत्र के मकानों को तोड़कर पहले मुआवजा तय कर इस अनुमानित राशि का आंकड़ा रक्षा मंत्रालय के पास भेजकर मुआवजे की मांग की जाएगी।


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