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एनजीटी नियमों के उल्लंघन पर काटे डेढ़ लाख के चालान

एनजीटी के नियमों के उल्लंघन को लेकर जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) एन्फोर्समेंट ने डीएलएफ फेज तीन स्थित यू एवं एस ब्लाक के पांच मकानों का चालान करते हुए डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 16 Dec 2021 06:56 PM (IST)Updated: Thu, 16 Dec 2021 06:56 PM (IST)
एनजीटी नियमों के उल्लंघन पर काटे डेढ़ लाख के चालान
एनजीटी नियमों के उल्लंघन पर काटे डेढ़ लाख के चालान

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: प्रदूषण को लेकर एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के नियमों के उल्लंघन को लेकर जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) एन्फोर्समेंट ने डीएलएफ फेज तीन स्थित यू एवं एस ब्लाक के पांच मकानों का चालान करते हुए डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कारण बताओ नोटिस भेज सात दिन के भीतर जवाब देने के भी निर्देश दिए है। काम नहीं रोकने पर अगले सप्ताह इमारतें सील कर दी जाएंगी।

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प्रदूषण से बिगड़ते हालात को लेकर 24 दिसंबर तक निर्माण गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद लोग निर्माण करने से गुरेज नहीं कर रहे है। नगर योजनाकार विभाग की एन्फोर्समेंट टीम लगातार लाइसेंस कालोनियों में निगरानी बनाए हुए है और सर्वे के दौरान किसी भी साइट पर निर्माण गतिविधि पाए जाने पर तीस हजार रुपये प्रति साइट चालान काट रहे है। अब तक विभाग की तरफ से लगभग 17 लाख के कुल 57 चालान काटे जा चुके हैं। डीटीपीई आरएस बाठ का कहना है कि निर्माण पर रोक होने तक यह कार्रवाई इसी प्रकार जारी रहेगी। चालान नहीं भरने पर बिल्डिग प्लान और ओसी स्वीकृति पर लगेगी रोक

डीटीपीई आरएस बाठ की तरफ से योजनाकार विभाग के डीटीपी प्लानिग को पत्र लिखकर सभी संपत्तियों के चालान की जानकारी भेज दी गई है। उनकी तरफ से आग्रह किया गया है कि जब तक इमारत मालिक अपने चालान की अदायगी नहीं करेगा तब तक बिल्डिग प्लान स्वीकृति से लेकर आक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) जारी करने पर रोक लगा दी जाए।

ऐसे हो रहा नियमों का उल्लंघन

निर्माणाधीन साइटों पर बार-बार हिदायतें देने के बाद भी एनजीटी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। कई साइटों पर निर्माण कार्य जारी है तो कहीं भवन सामग्री बिना ढके हुए मिली, निर्माण साइट के आस-पास शीटें नहीं लगीं। कहीं इमारतों को ग्रीन हाउस नेट से ढका नहीं गया तो कई साइटों पर खुले में सी एंड डी वेस्ट भी पाया गया है।


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