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ओबेरॉय 360 नॉर्थ में नए आवंटन पर रोक 25 सितंबर तक बढ़ी, हाई कोर्ट का अहम फैसला

By Gaurav SinglaEdited By: Kapil Kumar
Published: Fri, 18 Sep 2026 10:14 AM (IST)

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुग्राम स्थित लग्जरी आवासीय परियोजना ओबेरॉय 360 नॉर्थ में नए आवंटन पर लगी रोक ...और पढ़ें

नए आवंटन पर लगी रोक को 25 सितंबर तक बढ़ा दिया। AI जनरेटेड

नए आवंटन पर लगी रोक को 25 सितंबर तक बढ़ा दिया। AI जनरेटेड

HighLights

  1. ओबेरॉय 360 नॉर्थ में नए आवंटन पर रोक 25 सितंबर तक।

  2. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश आगे बढ़ाया।

  3. याचिकाकर्ता ने विभाग के 17 अगस्त के आदेश को चुनौती दी।

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुग्राम स्थित लग्जरी आवासीय परियोजना ओबेरॉय 360 नॉर्थ में नए आवंटन पर लगी रोक को 25 सितंबर तक बढ़ा दिया है।

यह परियोजना ओबेरॉय रियल्टी द्वारा विकसित की जा रही है। मामले में एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से याचिका दायर की गई है।

न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज और न्यायमूर्ति पूजा चोपड़ा की खंडपीठ ने 16 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए पहले दिए गए अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक परियोजना में कोई नया आवंटन नहीं किया जाएगा।

याचिका के रिकॉर्ड में शामिल

वहीं, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हाई कोर्ट ने सात जुलाई के आदेश में टाउन एंड कंट्री विभाग के निदेशक को कंपनी की ओर से दी गई शिकायत पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद विभाग के निदेशक ने 17 अगस्त को आदेश पारित किया। इस आदेश को अब याचिका के रिकॉर्ड में शामिल किया गया है।

याचिकाकर्ता ने 17 अगस्त के आदेश को कई आधारों पर चुनौती दी है। कंपनी की ओर से दलील दी गई कि विभाग का यह आदेश हाई कोर्ट के सात जुलाई के निर्देशों के अनुरूप नहीं है। साथ ही अदालत को बताया गया कि इस मामले से मौजूदा और संभावित खरीदारों के अधिकार भी जुड़े हुए हैं। इसलिए नए आवंटन पर रोक जारी रखने की मांग की गई।

तरीके से चुनौती नहीं दी गई

वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से रोक जारी रखने का विरोध किया गया। उनकी ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के पास विभाग के आदेश को चुनौती देने के लिए अन्य कानूनी उपाय उपलब्ध हैं और 17 अगस्त के आदेश को उचित तरीके से चुनौती नहीं दी गई है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सात जुलाई को जारी अपने अंतरिम निर्देश को अगली सुनवाई तक जारी रखने का फैसला किया। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। हालांकि, अदालत के 16 सितंबर के आदेश में मामले के मूल विवाद पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया गया है।

इस आदेश में ओबेरॉय रियल्टी के विरुद्ध भी कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है और न ही परियोजना की वैधता, मंजूरियों या अन्य आरोपों पर कोई निर्णय दिया गया है।

कोई फैसला नहीं हुआ

इस मामले में याचिकाकर्ता ने परियोजना से जुड़े लाइसेंस, विकास अधिकारों के हस्तांतरण और विदेशी निवेश से संबंधित कई आरोप भी लगाए हैं। ये सभी दावे अभी याचिकाकर्ता के पक्ष की दलीलों का हिस्सा हैं और 16 सितंबर के आदेश में इन पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

हाई कोर्ट का आदेश केवल ओबेरॉय 360 नॉर्थ में नए आवंटन पर रोक जारी रखने तक सीमित है। विभाग के 17 अगस्त के आदेश को लेकर आगे की सुनवाई 25 सितंबर को होगी।