देश में आया अजब मामला, 15000 रुपये की स्कूटी का 23000 रुपये हो गया चालान
इतनी बड़ी रकम का चालान अपने आप में बड़ी बात है। दिल्ली-NCR में इस तरह का यह पहला मामला है जब रविवार से लागू हुए नए ट्रैफिक नियम तोड़ने पर इतनी भारी रकम जुर्माने के तौर पर हुई है।
गुरुग्राम, जेएनएन। केंद्र सरकार की ओर से संशोधित किए गए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019) के लागू होने के बाद यातायात पुलिस की सख्ती ने लोगों की जेब पर डाला डालना शुरू कर दिया है। हालांकि, इस बात के लिए पूरी तरह की जिम्मेदारी वाहन चालक ही है, जो यातायात नियम तोड़ रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम का है, जहां पर एक शख्स पर ट्रैफिक नियमों को लेकर लापरवाही भारी पड़ी है और उस पर पूरे 23000 रुपये का चालान हुआ है। यह शख्स दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में रहता है और उसने यह जुर्माने की रकम भरने से साफ मना कर दिया है।
स्कूटी के मालिक दिनेश मदान ने बताया कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने 23,000 रुपये का चालान काटा है। दिनेश ने बताया कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था और आरसी भी साथ में नहीं थी। जब पुलिस ने गाड़ी की चाबी देने को कहा तो चाबी भी नहीं दी। शायद इसीलिए गाड़ी का चालान करके जब्त कर लिया गया।
दिल्ली-एनसीआर में इस तरह का पहला मामला
इतनी बड़ी रकम का चालान अपने आप में बड़ी बात है। दिल्ली-एनसीआर में इस तरह का यह पहला मामला है, जब रविवार से लागू हुए नए ट्रैफिक नियम तोड़ने पर इतनी भारी रकम जुर्माने के तौर पर हुई है।
मिली जानकारी के मुताबिक, शख्स के खिलाफ 23000 रुपये का भारी-भरकम चालान गुड़गांव जिला कोर्ट के नजदीक हुआ है और जुर्माने की रकम की पर्ची अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और यह चर्चा का विषय भी बन गया है। हैरानी की बात यह भी है कि जुर्माना लगने के बाद शख्स का कहना है कि उसकी स्कूटी की मौजूदा कीमत ही कुल 15000 है। ऐसे में वह जुर्माना भरेगा ही नहीं।
दिनेश मदान नाम के शख्स का हुआ चालान
जिस शख्स का चालान हुआ है उसका नाम दिनेश मदान और वह मूल रूप से दिल्ली की गीता कॉलोनी में रहते हैं। दिनेश का कहना है कि जब उन्होंने गुरुग्राम यातायात पुलिस टीम ने पकड़ा तो उसके पास स्कूटी से जुड़े कागजात नहीं थे। वहीं, इतने भारी जुर्माना पर दिनेश मदान का कहना है कि उन्होंने यातायात पुलिसकर्मियों से गुजारिश की थी वह दिल्ली स्थित घर से कागजात मंगा रहे हैं, लेकिन पुलिसवालों उनकी एक नहीं सुनी। आखिरकार कुल मिलाकर उन्होंने 23000 रुपये का भारी-भरकम चालान काट दिया। फिलहाल पुलिस कोर्ट का चालान कर रही है, इसलिए दिनेश ने भी इसे भरा नहीं है।
यहां जानिए कैसे हुई जुर्माने की 23000 रुपये रकम
दिनेश मदान के पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए 5000 रुपये का चालान हुआ, इसी तरह आरसी नहीं होने की स्थिति में भी 5000 रुपये का ही चालान हुआ। जांच के दौरान यातायात पुलिस को दिनेश मदान के पास से गाड़ी के इश्योरेंस के कागजात भी नहीं मिले, इसलिए 2000 रुपये का चालान हुआ। वहीं, प्रदूषण के कागजात नहीं होने की स्थिति में यातायात पुलिस को 10000 जबकि 1000 का चालान हेलमेल नहीं पहनने के चलते हुआ। कुलमिलाकर यह रकम 23000 रुपये हो रही है, जिसे दिनेश मदान के अब तक अदा नहीं किया है।
दिनेश मदान ने किया चालान भरने से साफ इनकार
हैरानी की बात है कि दिनेश मदान ने नाराजगी भरे अंदाज में कहा है कि वह 23000 रुपये का चालान कतई नहीं भरेंगे। उनका तर्क है कि उन्होंने कुछ कागजात पास में नहीं होने की स्थिति में घर से लाने की बात कही थी, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके लेकर वह गुरुग्राम के यातायात पुलिसकर्मियों से खासे खफा हैं। वहीं, उनका एक तर्क यह भी है कि जब उनकी स्कूटी की कीमत ही 15000 रुपये है, ऐसे में 23000 रुपये जुर्माना भरने की बात कतई जायज नहीं लगती। ऐसी स्थिति में वह चालान नहीं भरेंगे, भले ही उनकी स्कूटी को पुलिस जब्त कर ले।
बता दें कि एक सितंबर यानी रविवार से देशभर में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 लागू हो गया है। इसके तहत अब वाहन चालकों को 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ सकता है।
नए नियम की खास बातें
1- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब 5 हजार रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी। पहले सिर्फ पांच सौ रूपये था।
2- अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 10 हजार रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।
3- नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15 हजार रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
4-अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1 हजार रुपये से 2 हजार रुपये तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 हजार रुपये किया गया है।
5- बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1 हजार रुपये का चालान कटेगा।
6- मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1 हजार रुपये की जगह 5 हजार रुपये तक फाइन लगेगा।
7- सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।
8- दो पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
9-बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर एक हजार रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान कटेगा।
10-इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।