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गुुरुग्राम के सदर बाजार में दुकानें खोलने की अनुमति मिलते ही उमड़ी भीड़, उड़ी नियमों की धज्जियां

गुरुग्राम के सदर बाजार में सम विषम आधार पर दुकानें खोलने की अनुमति क्या मिली लोगों का खौफ ही खत्म हो गया। इस तस्वीर में देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह सदर बाजार में उमड़ी लोगो की भीड़ कोविड नियमो की धज्जियां उड़ती नजर आई।

By Mangal YadavEdited By: Published: Wed, 26 May 2021 02:21 PM (IST)Updated: Wed, 26 May 2021 02:21 PM (IST)
गुुरुग्राम के सदर बाजार में दुकानें खोलने की अनुमति मिलते ही उमड़ी भीड़, उड़ी नियमों की धज्जियां
सदर बाजार में आज उमड़ी लोगो की भीड़ कोविड नियमो की धज्जियां उड़ती नजर आई।

 रेवाड़ी/ गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। गुरुग्राम के सदर बाजार में सम विषम आधार पर दुकानें खोलने की अनुमति क्या मिली लोगों का खौफ ही खत्म हो गया। इस तस्वीर में देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह सदर बाजार में उमड़ी लोगो की भीड़ कोविड नियमो की धज्जियां उड़ती नजर आई। लोग तो बिना मास्क के नजर आए और साथ नहीं। बुधवार को इसको लेकर नगर निगम के संयुक्त आयुक्त जितेंद्र गर्ग ने सदर बाजार का दौरा किया और दुकानदारों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कोविड नियमों का पालन करने की अपील की।

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यह लापरवाही फिर बिगाड़ देगी हालात

वहीं, रेवाड़ी में लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने की ढील मिलने के बाद शहर के बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ रही है। बाज़ार में लगे जाम की इस तस्वीर को देखकर सहज ही लापरवाही का अंदाजा लगा सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोरोना की भयंकर लहर को आने से रोका नही जा सकेगा।

बता दें कि जिले में कोरोना संक्रमण अब कम होता दिखाई दे रहा है। इसी कारण से यहां कंटेनमेंट जोन की संख्या 107 से घटकर 50 हो गई है। जिलाधीश एवं उपायुक्त डा. यश गर्ग ने लार्ज आउट ब्रेक रीजन (एलओआर) के नए आदेश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत जिले में 50 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।

इनमें सबसे ज्यादा 14 कोविड-19 संक्रमित मामले तिगरा पीएचसी के क्षेत्र में पाए गए हैं। दूसरे स्थान पर फिरोजगांधी कालोनी पीएचसी का क्षेत्र है। यहां पर कुल आठ मामले आए हैं। चंद्रलोक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में भी छह मामले में हैं। अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में एक से चार मामले ही हैं। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट के नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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