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Air Pollution: प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्‍ती, निर्माण कंपनी पर हुआ 10 लाख का जुर्माना

शहर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए प्रशासन की ओर से सख्ती की जा रही है। टीम लगातार प्रदूषण फैलाने वालों पर कर रही कार्रवाई।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sun, 10 Nov 2019 08:15 PM (IST)Updated: Sun, 10 Nov 2019 08:15 PM (IST)
Air Pollution: प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्‍ती, निर्माण कंपनी पर हुआ 10 लाख का जुर्माना
Air Pollution: प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्‍ती, निर्माण कंपनी पर हुआ 10 लाख का जुर्माना

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। शहर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए प्रशासन की ओर से सख्ती की जा रही है। रविवार को जिला उपायुक्त अमित खत्री द्वारा बनाई गई टीम ने एक कंपनी सहित नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को जुर्माना किया गया। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुरुग्राम के क्षेत्रीय अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि सेक्टर 32 स्थित इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड निर्माण कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। कंपनी का निर्माण कार्य जारी थी। पहले कई बार चेतावनी दी जा चुकी थी और रविवार को जांच में निर्माण कार्य जारी मिला था जिसके बाद दस लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।

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कच्‍ची सड़कों पर नहीं हो रहा था पानी का छिड़काव

सिंह ने कहा कि सेक्टर 58,59 की सड़कें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधीन हैं और सड़कें कच्ची होने कारण उन पर पानी का छिड़काव किया जाना जरूरी है लेकिन पानी का छिड़काव नहीं होने कारण धूल-कण उडऩे के कारण वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही थी। जिस पर 10 लाख का जुर्माना किया गया है।

नगर निगम पर भी हुआ एक लाख से ऊपर का जुर्माना

इसी तरह नगर निगम पर 1 लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। उद्योग विहार व सेक्टर 32 व 58 में कूड़ा जलाए जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है और 1 लाख रुपये सीएनडी वेस्ट का सही तरीके से निस्तारण नहीं करने के कारण जुर्माना किया गया है।

कचरा व कूड़ा जलाने के लिए नहीं किया जा रहा था मानक का इस्‍तेमाल

मानेसर स्थित हरियाणा राज्य अद्यौगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) पर 25 लाख का जुर्माना किया गया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानेसर के क्षेत्रीय अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि निगम पर ग्रेप के उलंघन को लेकर जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना ठोस कचरा व कूड़ा निस्तारण को लेकर पर्यावरण मानको के अनुरूप वैज्ञानिक तरीके से नहीं करने को लेकर लगाया गया है।

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