बंद रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट सात दिन में चालू करने का निर्देश, नहीं तो लगेगा जुर्माना
31 सोसायटी एवं कमर्शियल प्रोजेक्ट में वाटर हार्वेस्टिंग पिट बंद पाए जाने के बाद डीटीपी ने सोसायटी प्रबंधन को नोटिस जारी कर सात दिन के अंदर पिट खोलने के निर्देश दिए हैं।
गुरुग्राम, जेएनएन। जिला नगर योजना कार (प्लानिंग) द्वारा की गई जांच में 31 सोसायटी एवं कमर्शियल प्रोजेक्ट में वाटर हार्वेस्टिंग पिट बंद पाए जाने के बाद डीटीपी ने सोसायटी प्रबंधन को नोटिस जारी कर सात दिन के अंदर पिट खोलने के निर्देश दिए हैं। निर्देश नहीं मानने पर कार्रवाई करने की बात भी नोटिस में लिखी गई है।
निर्देश नहीं मानने पर सोसायटी व व्यावसायिक भवनों का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट रद कर दिया जाएगा। बता दें कि जिला प्रशासन के जलशक्ति अभियान के तहत 26 जुलाई से रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की जांच की जा रही है। जांच में पाया गया कि पचास प्रतिशत रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट के जरिए बारिश के पानी का संचयन किया जा रहा है।
विभागीय टीम ने 56 सोसायटी, आइटी एवं व्यवसायिक भवनों का निरीक्षण किया था। जिनमें से कुल 414 रेन वाटर हारवेस्टिंग पिट में से 251 ही काम करते पाए गए। इस अभियान के लिए 9 टीमों का गठन किया था, जिन्होंने कुल 56 बहुमंजिला सोसायटी व्यवासायिक भवनों का दौरा किया। इस दौरान 414 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट मिले, जिसमें 251 काम कर रहे हैं, 109 आंशिक रूप से, 64 काम नहीं कर रहे व 19 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट को नए सिरे से बनाने की जरूरत है।
इन्हें मिला नोटिस
मालिबू टाउन सोसायटी प्रबंधन
ऑर्चिड पेटल
सेंट्रल पार्क
मेप्सको कासाबिल्ल सेक्टर-82
मेप्सको रॉयल विला
रहेजा नवोदय
पालम विहार
गुरुग्राम ग्रींस
अथरवा रहेजा
एटीएस सेक्टर-109
ओकवुड एस्टेट डीएलएफ-2
पार्श्वनाथ एग्जोटिका
विपुल बेल्मोंट
यूनिटेक बिजनेस पार्क
बीपीटीपी पार्क सेंट्रा
पायनियर पार्क
गोल्फ एस्टेट एम3एम
लाइफ स्टाइल होस वाटिका
अंतरिक्ष हाइटस
डीएलएफ प्राइमस
बेस्टेक ग्रांड स्पा
गोदरेज
तक्षशिला हाइटस
रहेजा एटलांटिश
आइवरी टावर
पॉम स्प्रिंग
ओरानिया
वाटिका टावरस
सनसिटी ला लगून अपार्टमेंट
स्टार मॉल सेक्टर-30
अधिकारी ने कहा रद होगा सर्टिफिकेट
निदेशक टाउन प्लानिंग व जिला प्रशासन के निर्देश के जांच के बाद 31 सोसायटी प्रबंधन को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर बंद रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सही कर डीटीपी कार्यालय में रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश पर अमल नहीं करने पर सोसायटी व व्यावसायिक भवनों का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट रद कर दिया जाएगा।
आरएस बाठ, डीटीपी प्लानिंग
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