Coronavirus : अब गुरुग्राम के 9 इलाके containment zones घोषित, कोरोना के फैलाव पर रोक के लिए लिया फैसला
Coronavirus इसके तहत इन इलाकों में किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। अगर बेहद जरूरी होने पर आवाजाही होने पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है।
गुरुग्राम, एएनआइ। Coronavirus : दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके चलते गुरुग्राम जिला प्रशासन (Gurugram District Administration) ने 9 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसके तहत इन इलाकों में किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। अगर बेहद जरूरी होने पर आवाजाही होने पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है।
यहां पर बता दें कि इससे पहले फरीदाबाद में भी हालात पर काबू पाने के लिए 13 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था और यहां पर सभी को नियमों का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है।
गुरुग्राम के ये 9 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित
- सेक्टर-9 गुरुग्राम
- सेक्टर-54 निर्वाना कंट्री, गुरुग्राम
- पालम विहार
- एमार पाम गार्ड्न्स सेक्टर-83
- लैमबर्नम सोसायटी
- सेक्टर-39
- गांव फाजिलपुर झारसा
- वार्ड नंबर -11 पटौदी
- गांव रायपुर, सोहना
बीएसएफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी सील
वहीं इससे पहले बृहस्पतिवार को ग्वाल पहाड़ी स्थित बीएसएफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में कोरोना का एक मामला सामने आने पर सोयासाटी का एक टावर 14 दिन के लिए सील कर दिया गया है। ऐसे में इस टावर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकले के साथ अनुमति नहीं है। इतना ही नहीं, इस सोसायटी में किसी बाहरी व्यक्ति के आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी एक वजह यह भी है कि शुक्रवार से ही आसपास का इलाका कंटेनमेंट घोषित हो गया है।
बुजुर्ज मिले कोरोना पॉजिटिव
यहां पर बता दें कि गुरुग्राम में ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र में बीएसएफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में बुजुर्ग की किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। उनका डायलिसिस चल रहा है और वह डायलिसिस करवाने के लिए शहर के मेडिसिटी अस्पताल में पिछले शुक्रवार को ही गए थे। बुधवार को कराए गए टेस्ट में वह कोरोना पॉजिटिव मिले।
बुजुर्ग के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर प्रशासन में हड़कंप
बता दें कि कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग मेदांता अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। वहीं, कोरोना पॉजिटिव के इस केस के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने इस सोसाइटी के टावर नंबर 8 को पूरी तरह सील कर दिया गया। एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने इस बाबत कहा है कि सोसायटी में खाने-पीने का सामान आरडब्यूए उपलब्ध करवाएगी।
हितेंद्र शर्मा (एसडीएम बादशाहपुर) ने कहा है कि आदेशों का पालन नहीं करने पर आइपीसी की धारा 188 और 269 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से कहा गया है कि वे सोशल डेस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें।