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बिजली मीटर लगाने की एवज में लाइनमैन ने मांगे थे 10 हजार, कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा Gurugram News

बिजली मीटर लगवाने की एवज में दस हजार की रिश्वत लेने के आरोपी लाइनमैन को अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे 6 साल की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Edited By: Published: Sat, 03 Aug 2019 07:50 PM (IST)Updated: Sun, 04 Aug 2019 02:34 PM (IST)
बिजली मीटर लगाने की एवज में लाइनमैन ने मांगे थे 10 हजार, कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा Gurugram News
बिजली मीटर लगाने की एवज में लाइनमैन ने मांगे थे 10 हजार, कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा Gurugram News

गुरुग्राम, जेएनएन। बिजली मीटर लगवाने की एवज में दस हजार की रिश्वत लेने के आरोपी असिस्टेंट लाइनमैन (एएलएम) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता की अदालत ने शनिवार को दोषी करार देते हुए 6 साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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गांव काकरौला के दीपक कुमार ने वर्ष 2017 की 9 मार्च को राज्य चौकसी ब्यूरो थाना में शिकायत दी थी कि उसने अपने पिता राजेंद्र के नाम पर बिजली का मीटर लगाने के लिए बिजली निगम में आवेदन किया हुआ है। निगम ने असेसमेंट के लिए फाइल एएलएम कंवर सिंह को भेज दी थी, लेकिन कंवर सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें परेशान करता रहा। कुछ दिन बाद उसने 10 हजार रुपये बतौर रिश्वत मांगे।

दीपक ने परेशान होकर आइजी विजलेंस को शिकायत दी। इसके बाद विजिलेंस टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट तत्कालीन तहसीलदार नौरंगलाल की अगुवाई में छापेमारी कर कंवर को दस हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने मामले में आरोपित को गत सप्ताह दोषी करार देकर सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शनिवार को सुना दिया।

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