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Gurugram News: शहर की रिहायशी इलाकों में चल रहे 2200 गेस्ट हाउस, होगी कार्रवाई

Gurugram News शहर की पॉश कालोनी डीएलएफ फेज एक दो तीन चार सुशांत लोक एक दो तीन साउथ सिटी एक दो मालिबू टाउन मेफील्ड गार्डन एचएसवीपी सेक्टरों समेत कई इलाकों में गेस्ट हाउस का संचालन किया जा रहा है।

By Satyendra SinghEdited By: Published: Tue, 27 Sep 2022 07:37 PM (IST)Updated: Wed, 28 Sep 2022 01:15 AM (IST)
Gurugram News: शहर की रिहायशी इलाकों में चल रहे 2200 गेस्ट हाउस, होगी कार्रवाई
Gurugram News:न्यूनतम 500 से एक हजार वर्ग गज के प्लाटों पर गेस्ट हाउस की स्वीकृति ली जा सकती है।

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम।  टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एन्फोर्समेंट टीम की तरफ से शहर की विभिन्न लाइसेंस कालोनी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों व अन्य रिहायशी इलाकों के सर्वे में 2200 गेस्ट हाउस का संचालन पाया गया है। अधिकांश गेस्ट हाउस अवैध हैं। 50 से अधिक गेस्ट हाउस ऐसे होंगे जो कि विभागीय नियमावली के हिसाब से स्वीकृत किए गए हैं।

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बता दें कि जुलाई माह में टाउन प्लानिंग के डीटीपी एन्फोर्समेंट ने महानिदेशक टाउन प्लानिंग कार्यालय के आदेश पर शहर में अवैध रूप से चल रहे गेस्ट हाउस का सर्वे शुरू कराया था। शहर की पॉश कालोनी डीएलएफ फेज एक, दो, तीन, चार, सुशांत लोक एक, दो, तीन, साउथ सिटी एक, दो, मालिबू टाउन, मेफील्ड गार्डन, एचएसवीपी सेक्टरों समेत कई इलाकों में गेस्ट हाउस का संचालन किया जा रहा है।

विभागीय नियमावली के हिसाब से गेस्ट हाउस का संचालन केवल किसी भी कालोनी, सेक्टर की बाहरी सर्विस रोड पर टाउन प्लानिंग की स्वीकृति से हो सकता है। नियमानुसार हर कालोनी एवं सेक्टर के लिए छह हजार वर्ग एरिया रिजर्व किया गया है। जिसमें न्यूनतम 500 से एक हजार वर्ग गज के प्लाटों पर गेस्ट हाउस की स्वीकृति ली जा सकती है।

विभाग की नियमावली के हिसाब से जो गेस्ट हाउस नियमों को पूरा करते है, उन्हें स्वीकृति दी जानी शुरू कर दी है। लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों गेस्ट हाउस ऐसे है जो कभी भी नियमों का पूरा नहीं कर सकते लेकिन बावजूद इसके इनका संचालन किया जा रहा है।

ऐसे में अब विभाग इन गेस्ट हाउसों को ताला लगाने का तैयारी में है। सर्वे पूरा कर लिया गया है। इसकी स्क्रूटनी की जा रही है। आगे की कार्रवाई के आदेशों को लेकर जल्द ही इसकी रिपोर्ट तैयार कर महानिदेशक कार्यालय को भेज दी जाएगी। अमित मधोलिया, डीटीपी एन्फोर्समेंट


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