सेंट्रल आर्केड मार्केट की दुकानों पर अवैध विज्ञापनों को लेकर नोटिस
नगर निगम ने बुधवार को एमजी रोड स्थित डीएलएफ फेज-2 सेंट्रल आर्केड मार्केट की दुकानों पर नियमों को ताक पर रखकर लगाए गए विज्ञापन को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नगर निगम विज्ञापन शाखा की तरफ से मार्केट एसोसिएशन को तीन दिन के भीतर लिखित में जवाब दायर करने के निर्देश दिए गए है।
संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: नगर निगम ने बुधवार को एमजी रोड स्थित डीएलएफ फेज-2 सेंट्रल आर्केड मार्केट की दुकानों पर नियमों को ताक पर रखकर लगाए गए विज्ञापन को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नगर निगम विज्ञापन शाखा की तरफ से मार्केट एसोसिएशन को तीन दिन के भीतर लिखित में जवाब दायर करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम की विज्ञापन शाख में तैनात कार्यकारी अभियंता सौरभ नैन ने बताया कि डीएलएफ इलाके में मार्केट में चल रहे सर्वे में सामने आया कि विभिन्न मार्केट में बिना अनुमति के दुकानों पर नियमों का उल्लंघन कर विज्ञापन के बोर्ड लगाए गए हैं। इससे एक तरफ निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है और दूसरे तरफ मार्केट में बडे़-बड़े बोर्ड समस्या खड़ी कर सकते हैं।
मार्केट एसोसिएशन को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि हरियाणा नगर निगम विज्ञापन नियमों के अनुसार किसी भी भवन या दुकान पर अनुमति के हिसाब से ही विज्ञापन लगाया जा सकता है। दुकान मालिक अपनी दुकान पर भी नियमों के अनुरूप निश्चित आकार के ही बोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन सर्वे में पता चला कि नियमों से बाहर जाकर विज्ञापन बोर्ड लगाए हुए हैं।
नोटिस में मार्केट एसोसिएशन को तीन दिन का समय दिया गया है, अगर इस अवधि के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो इन्फोर्समेंट दस्ता मार्केट में विज्ञापन हटाओ अभियान चलाएगा और नगर निगम विज्ञापन नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी।
- सौरभ नैन, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम
हमें नगर निगम का नोटिस मिल गया है अगले दो दिनों के भीतर नगर निगम को इसका जवाब भेज दिया जाएगा।
गोविद वर्मा, प्रधान, मार्केट एसोसिएशन
नोटिस मिलने के बाद सभी दुकान मालिकों को इसकी कॉपी भेजकर सुनिश्चित किया जाएगा कि मार्केट में सभी विज्ञापन नियमों के अनुसार ही लगाए जाएं।
दीपक सचदेवा, महासचिव, मार्केट एसोसिएशन