नाबालिग आरोपित की अंतरिम जमानत बरकरार
हार्ले-डेविडसन बाइक हादसा मामले के नाबालिग आरोपित की अंतरिम जमानत जिला अदालत ने बरकरार रखी है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: हार्ले-डेविडसन बाइक हादसा मामले के नाबालिग आरोपित की अंतरिम जमानत जिला अदालत ने बरकरार रखी है। मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। मामले के जांच अधिकारी ने अदालत में कहा कि आरोपित जांच में हर स्तर पर सहयोग कर रहा है। इस पर अदालत ने अंतरिम जमानत बरकरार रखने का फैसला सुना दिया।
बता दें कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में चीफ फाइनेंस आफिसर के पद पर कार्यरत रहे सेक्टर-57 बीपीटीपी पार्क निवासी आलोक गुप्ता 23 अगस्त की सुबह अपने दोस्त राहुल मलिक के साथ ग्रेटर नोएडा जा रहे थे। दोनों अपनी-अपनी हार्ले डेविडसन पर थे। डीएलएफ फेज दो इलाके में एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर आलोक गुप्ता की बाइक से टकरा गई थी। आलोक गुप्ता की मौत हो गई थी।
कार नाबालिग चला रहा था। उसके साथ उसका एक नाबालिग दोस्त बगल सीट पर बैठा था। पहले पुलिस ने लापरवाही से कार चलाने का मामला दर्ज किया था। बाद में पीड़ित पक्ष की मांग पर डीएलएफ फेज-दो थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद नाबालिग आरोपित की ओर से जिला अदालत में अंतरिम जमानत की अर्जी दायर की गई थी। इस पर 11 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी थी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता प्रशांत यादव ने बताया कि आरोपित ने जांच के दौरान स्वीकार किया है कि उसने शराब पी रखी थी। कार की रफ्तार काफी अधिक होने की वजह से हादसा हुआ था।