सड़क सुरक्षा सप्ताह: धुंध-कोहरे के बीच सुरक्षित यात्रा के लिए सावधानियां बरतना जरूरी
धुंध-कोहरे के सीजन में अक्सर वाहन दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। रात में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा होता तो सड़क पर चलने वाले हर वाहन चालक का जीवन सुरक्षित होगा। अक्सर यह देखा जाता है कि सड़क पर चलने के नियमों को जानने वाले भी लापरवाही कर बैठते हैं। जीवन के मामले में किसी भी प्रकार की असावधानी सिर्फ उस व्यक्ति पर ही भारी नहीं पड़ती जो ऐसा करता है। बल्कि इससे दूसरे भी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: धुंध-कोहरे के सीजन में अक्सर वाहन दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। रात में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा होता तो सड़क पर चलने वाले हर वाहन चालक का जीवन सुरक्षित होगा। अक्सर यह देखा जाता है कि सड़क पर चलने के नियमों को जानने वाले भी लापरवाही कर बैठते हैं। जीवन के मामले में किसी भी प्रकार की असावधानी सिर्फ उस व्यक्ति पर ही भारी नहीं पड़ती जो ऐसा करता है। बल्कि इससे दूसरे भी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं।
हाईवे पर सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। यहां माल वाहक भारी व छोटे वाहन भी फर्राटे भरते हैं। अक्सर देखने में आता है कि दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात एवं दिन के सबसे किनारे ट्रक खड़े रहते हैं। कोई खराबी के कारण कोई चालकों द्वारा जानबूझ कर खड़ा किया जाता है। ऐसे वाहन धुंध-कोहरा एवं अंधेरे के कारण अन्य वाहन चालकों को नहीं दिखता है। जिसके कारण वह दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। ट्रकों, ट्रालियों और ट्रालों पर बाहर लटकता सरिया हर किसी रोड पर दिख जाता है। इन पर किसी प्रकार का रोक नहीं दिखता है। जिसके कारण कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 सेक्शन 180 के अनुसार ऐसे सारे वाहन डेंजर्स प्रोजेक्शन की श्रेणी में आते हैं। सरिया, लोहा, बड़े-बड़े लकड़ी के ब्लाक्स या फिर कोई अन्य सामान जो वाहन से बाहर लटकता है वह बड़ी दुर्घटना का कारण बनता है।
रात को सड़कों पर अंधेरा होने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। पीछे से आ रहे वाहन चालकों को बाहर लटकता सरिया दिखाई नहीं देता और यह पीछे वाली गाड़ी का शीशा तोड़कर आर-पार हो जाता है। बहुत से ट्रक वाले लटकते सरिए के ऊपर लाल रंग का कपड़ा टांगकर यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि आगे वाली गाड़ी से खतरा है। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान के अनुसार ऐसा वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर 3 हजार रुपये तक जुर्माना या 1 साल की कैद या फिर दोनों का प्रावधान है। दूसरी बार इसी प्रकार का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना या तीन साल की कैद का प्रावधान है।
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सरिया लदे ट्रकों से हुए हादसे
23 दिसंबर 2017-- दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मानेसर के निकट सरिया से लदे ट्रक में पीछे से मिनी ट्रक घुसने से पांच लोगों की मौत हो गई थी।
13 जनवरी 2018 - सोहना के निकट अलवर हाईवे पर सरिया से लदे ट्रक में पीछे से कार घुसने से कार सवार तीन लोगों की मौत हुई थी
कोहरे में इन बातों का रहना चाहिए ध्यान
- घने कोहरे में सड़क के बाएं किनारे को देखकर गाड़ी चलाएं
- आगे वाले वाहन से अपनी गाड़ी की निश्चित दूरी बनाए रखें
- वाहन की हेडलाइट को हाईबीम पर न रखे ऐसा करने से कोहरे में रोशनी बिखर जाती और सामने कुछ नजर नहीं आता
- हेडलाइट लो बीम पर रखे। इससे सामने वाली गाड़ी की सही स्थिति का पता चलता रहेगा
- हाईवे पर सड़कों के किनारे पर बनी पीली लाइन देख गाड़ी चलाएं
- वाहन चलाते समय कहीं मुड़ना है तो काफी पहले से इंडीकेटर दें जिससे दूसरे वाहन चालक सावधान हो सकें
- हेड लाइट बंद करके सिर्फ फॉग लाइट जलाना खतरनाक हो सकता है, दूर से आने वाले को फॉग लाइट्स दिखाई नहीं देती
- अपने वाहनों में फॉग लाइट जरूर लगवाएं यह धुंध को काटने में मददगार होती है
- कोहरा अधिक होने पर वाहन की गति को धीमा रखें
- कोहरे के वक्त आगे चल रहे किसी वाहन को ओवरटेक नहीं करें
- जहां तक संभव हो कोहरे के दौरान सड़क पर नहीं निकलें
- वाहन मालिक एवं चालक अपने-अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाएं
- ट्रक चालक किसी भी होटल या ढाबे के सामने सड़क पर वाहन नहीं खड़ा करें
- किसी कारण रोड के किनारे वाहन को खड़ा करना पड़े तो लाइट जलाएं रखें, रिफ्लेक्टर लगाएं।