निगम की टीम ने किए 6 अवैध निर्माण सील
नगर निगम की इनफोर्समेंट टीम ने हंस एंकलेव, राजीव कॉलोनी और इस्लामपुर गांव में 6 अवैध निर्माणाधीन भवनों को सील किया गया। बृहस्पतिवार को नगर निगम के संयुक्त आयुक्त-4 रविन्द्र यादव के नेतृत्व में कार्यकारी अभियंता (अतिक्रमण) गोपाल कलावात की टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने हंस एंकलेव में 3 निर्माणाधीन भवनों जिनमें पीजी, रिहायशी और कॉमर्शियल भवन शामिल हैं, राजीव कॉलोनी में एक दुकान, एक रिहायशी भवन व इस्लामपुर गांव एक कॉमर्शियल निर्माणाधीन भवन को सील किया। इन सभी भवनों का निर्माण नगर निगम से बि¨ल्डग प्लान स्वीकृत करवाए बिना किया जा रहा था। किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए लगभग 200 पुलिस कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे। नगर निगम के आयुक्त यशपाल यादव के अनुसार हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का नया निर्माण करने से पहले नगर निगम से बि¨ल्डग प्लान स्वीकृत करवाना अनिवार्य है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : नगर निगम की इनफोर्समेंट टीम ने हंस एनक्लेव, राजीव कॉलोनी और इस्लामपुर गांव में 6 अवैध निर्माणाधीन भवनों को सील किया गया। बृहस्पतिवार को नगर निगम के संयुक्त आयुक्त-4 रविन्द्र यादव के नेतृत्व में कार्यकारी अभियंता (अतिक्रमण) गोपाल कलावात की टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने हंस एंकलेव में 3 निर्माणाधीन भवनों जिनमें पीजी, रिहायशी और कॉमर्शियल भवन शामिल हैं, राजीव कॉलोनी में एक दुकान, एक रिहायशी भवन व इस्लामपुर गांव एक कॉमर्शियल निर्माणाधीन भवन को सील किया। इन सभी भवनों का निर्माण नगर निगम से बि¨ल्डग प्लान स्वीकृत करवाए बिना किया जा रहा था। किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए लगभग 200 पुलिस कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे। नगर निगम के आयुक्त यशपाल यादव के अनुसार हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का नया निर्माण करने से पहले नगर निगम से बि¨ल्डग प्लान स्वीकृत करवाना अनिवार्य है।