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साइबर सिटी में फिर होने लगा अवैध बैंक्वेट का निर्माण

नगर निगम के एक सर्वे के मुताबिक लगभग 200 अवैध बैंक्वेट बने हुए हैं। नगर निगम के जोन-4 के बादशाहपुर क्षेत्र में एक अवैध बैंक्वेट का निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन एन्फोर्समेंट टीम ने अवैध निर्माण को तोड़ने के बजाय नोटिस भेजकर खानापूर्ति कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Oct 2021 05:49 PM (IST)Updated: Mon, 18 Oct 2021 06:15 PM (IST)
साइबर सिटी में फिर होने लगा अवैध बैंक्वेट का निर्माण
साइबर सिटी में फिर होने लगा अवैध बैंक्वेट का निर्माण

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: शहर में नियमों को ताख पर रखकर फिर से अवैध बैंक्वेट (मैरिज हाल) का निर्माण होने लगा है। बैंक्वेट से संबंधित केस लोकायुक्त के सामने लंबित है और 2019 में लोकायुक्त के आदेश पर नगर निगम की ओर से अवैध बैंक्वेट को सील करने की कार्रवाई की गई थी। अवैध बैंक्वेट के निर्माण पर रोक भी लगी थी। नगर निगम के एक सर्वे के मुताबिक लगभग 200 अवैध बैंक्वेट बने हुए हैं। नगर निगम के जोन-4 के बादशाहपुर क्षेत्र में एक अवैध बैंक्वेट का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन एन्फोर्समेंट टीम ने अवैध निर्माण को तोड़ने के बजाय नोटिस भेजकर खानापूर्ति कर दी है। नई पालिसी का है इंतजार

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बैंक्वेट हाल को लेकर नई पालिसी का इंतजार है। पहले एक पालिसी बनाई गई थी, लेकिन कई वर्ष पहले बनाए गए बैंक्वेट हाल पालिसी के मानकों के मुताबिक नहीं है। निगम की मुख्य नगर योजनाकार मधुस्मिता का कहना है कि अवैध बैंक्वेट को लेकर एक सर्वे हाल ही में किया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में भी बने हैं बैंक्वेट

नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक आयुध डिपो के 900 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में 31 अवैध बैंक्वेट हाल बने हुए हैं।

2019 में नगर निगम ने लोकायुक्त के केस में 72 बैंक्वेट का निर्माण होने की रिपोर्ट दी थी, जिसमें से 11 बैंक्वेट बंद हो चुके हैं। पुरानी पालिसी के ये हैं नियम- शर्तें

- ग्रीन बेल्ट, रिहायशी क्षेत्र और डिफेंस एरिया के आसपास बैंक्वेट हाल को बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

- मैरिज पैलेस या बैंक्वेट हाल के लिए कम से कम दो एकड़ से पांच एकड़ एरिया जरूरी है।

- साइट के नजदीक का रोड 18 मीटर चौड़ा होना चाहिए या सेक्टर को जोड़ता हुआ 12 मीटर चौड़ा सर्विस रोड होना जरूरी है।

- बिल्डिग प्लान का पास होना जरूरी है।

- पार्किंग एरिया साइट एरिया का 50 फीसद से कम नहीं होना चाहिए। अगर बेसमेंट में पार्किग का पूरा एरिया है तो धरातल पर 33 फीसद एरिया पार्किंग का दिया जा सकता है।

- बेसमेंट को सिर्फ पार्किंग के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है।

-बिल्डिग की ऊंचाई 21 मीटर से ज्यादा नहीं की जा सकती है।

- सोलर वाटर हीटिग सिस्टम का लगा होना जरूरी है।

- फायर सेफ्टी सिस्टम को लगाना अनिवार्य।

- छत पर रेनवाटर हार्वेस्टिग सिस्टम लगाना जरूरी है।

-खाना बनाने के स्थान का दरवाजा हाल में खुलना चाहिए और दरवाजे का अग्निरोधी होना जरूरी है।

- मैरिज हाल या बैंक्वेट साइट के कम से कम दो गेट होने चाहिए, ये गेट नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पर न खुलते हों।

- मैरिज हाल साइट के बाहर सड़क पर वाहनों की पार्किग नहीं होनी चाहिए।

- अवैध बैंक्वेट को लेकर एन्फोर्समेंट टीम के जेई द्वारा नोटिस भेजा गया है। संयुक्त आयुक्त द्वारा मामले की सुनवाई करने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।

-नय्युम हुसैन, एसडीओ एन्फोर्समेंट नगर निगम गुरुग्राम।

निगम को भेजी अवैध निर्माण की शिकायत

जासं, गुरुग्राम: पुराने शहर की कालोनियों में अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। नगर निगम से नक्शा मंजूर किए बिना हो रहे अवैध निर्माणों से स्थानीय नागरिकों को भी परेशानी हो रही है। ऐसी ही एक शिकायत अर्जुन नगर निवासी ओम प्रकाश अरोड़ा निगमायुक्त व उपायुक्त को भेजी है। शिकायत में बताया गया है कि अर्जुन नगर में अवैध रूप से आठ फ्लोर और एक बेसमेंट का निर्माण कर लिया गया है। इस बिल्डिग का नक्शा दो मंजिल का स्वीकृत करवाया गया है, लेकिन चार मंजिल का निर्माण किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कई बार शिकायतें भेजने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है।


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