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वाटिका सिटी आरडब्ल्यूए निलंबन मामले में उच्च न्यायालय का स्थगन

सोहना रोड वाटिका सिटी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को निलंबित कर प्रशासक नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 06:02 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 02:22 AM (IST)
वाटिका सिटी आरडब्ल्यूए निलंबन  मामले में उच्च न्यायालय का स्थगन
वाटिका सिटी आरडब्ल्यूए निलंबन मामले में उच्च न्यायालय का स्थगन

संवाद सहयोगी, बादशाहपुर: सोहना रोड वाटिका सिटी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को निलंबित कर प्रशासक नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। सोसायटीज के रजिस्ट्रार जनरल साकेत कुमार ने 15 अक्टूबर को आरडब्ल्यूए को निलंबित कर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के संपदा अधिकारी विवेक कालिया को प्रशासक नियुक्त कर दिया था।

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आरडब्ल्यूए कार्यकारिणी दो साल पहले तीन साल के लिए चुनी गई थी। वाटिका सिटी के एक निवासी ने आरडब्ल्यूए की शिकायत सोसायटी के स्टेट रजिस्ट्रार को की। आरडब्ल्यूए पर फंड में कई अनियमितताएं करने के आरोप लगाए गए थे। जिला रजिस्ट्रार ने आरोपों की जांच के लिए 5 नवंबर 2019 को श्रम विभाग के संयुक्त निदेशक अनुराग गहलावत को जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच अधिकारी ने सभी आरोपों को जांच के दौरान सही पाया। जिला रजिस्ट्रार ने स्टेट रजिस्ट्रार को पूरे मामले से अवगत कराया।

रजिस्ट्रार जनरल ने आरडब्ल्यूए को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए और एचएसवीपी के संपदा अधिकारी को प्रशासक नियुक्त कर दिया। इस मामले को लेकर आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष गिरिराज गुप्ता, महासचिव अनिल मल्होत्रा व कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत में अपने आदेश में कहा कि आरडब्ल्यूए लोगों द्वारा चुनी गई संस्था है। 26 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई तय की गई। 26 नवंबर तक रजिस्ट्रार जनरल के आदेशों पर रोक लगा दी गई है। वाटिका सिटी सोहना रोड की पुरानी सोसायटी में शामिल है। 12 साल पहले इस सोसायटी का निर्माण हुआ। इसमें करीब 1300 अलग-अलग श्रेणी के फ्लैट हैं। करीब 5,000 लोग इस सोसायटी में रहते हैं। निवासियों को करीब 7 से 8 हजार रुपये प्रति माह मेंटेनेंस चार्ज के रूप में देना पड़ता है।


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