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रियल एस्टेट ब्रोकरों की मनमानी पर अंकुश लगाएगी आचार संहिता

हरेरा गुरुग्राम द्वारा रियल एस्टेट खरीदारों के हित में आचार संहिता तैयार की जा रही है। इसका मकसद ब्रोकरों (बिचौलियों) की मनमानी पर अंकुश लगाना है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 05:06 PM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 05:14 PM (IST)
रियल एस्टेट ब्रोकरों की मनमानी पर अंकुश लगाएगी आचार संहिता
रियल एस्टेट ब्रोकरों की मनमानी पर अंकुश लगाएगी आचार संहिता

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: हरियाणा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा), गुरुग्राम द्वारा रियल एस्टेट खरीदारों के हित में आचार संहिता तैयार की जा रही है। इसका मकसद ब्रोकरों (बिचौलियों) की मनमानी पर अंकुश लगाना है। अब ब्रोकर किसी भी संपत्ति की खरीद-फरोख्त के दौरान दोनों पक्षों से कुल मिलाकर एक प्रतिशत से अधिक कमीशन नहीं ले सकेंगे। अगर वह इससे अधिक कमीशन लेते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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हरेरा, गुरुग्राम के चेयरमैन डा. केके खंडेलवाल ने मनमाने कमीशन के मामले पर संज्ञान लिया है। चेयरमैन का कहना है कि प्रापर्टी डीलर संपत्ति विक्रेताओं के साथ-साथ खरीदारों से मनमानी कमीशन वसूल रहे हैं। नियम के अनुसार संपत्ति के विक्रेता एवं खरीददार से ब्रोकर संपत्ति मूल्य का एक प्रतिशत बतौर कमीशन ले सकता है, जो सौदे को अंतिम रूप दिए जाने पर भुगतान किया जाता है। हरेरा को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि प्रापर्टी डीलर विक्रेता और खरीदार से निर्धारित कमीशन से अधिक शुल्क वसूल रहे हैं, जो संपत्ति के मूल्य का 5 से 10 प्रतिशत तक है।

हरियाणा प्रापर्टी डीलर्स एवं कंसल्टेंट्स विनियामक अधिनियम-2008 के तहत संबंधित जिले में उपायुक्त द्वारा प्रापर्टी डीलर को लाइसेंस दिए जाते हैं। पंजीकृत परियोजना की रियल एस्टेट डील को लेकर मध्यस्थता करने वाले प्रापर्टी डीलर का पंजीकरण रेरा द्वारा किया जाता है। 12 ब्रोकरों के खिलाफ हो रही है जांच

डा. केके खंडेलवाल ने बताया कि कुछ ब्रोकर अनधिकृत कालोनियों में प्लाट बिक्री में भी संलिप्त हैं। उन पर नजर रखी जा रही है। ऐसे लोगों के पंजीकरण रद किए जा सकते हैं साथ ही उनके लाइसेंस वापस लेने की उपायुक्त से सिफारिश भी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 12 ब्रोकरों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनका फोरेंसिक ऑडिट भी जल्द शुरू किया जाएगा।


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