हरेरा गुरुग्राम का आदेश, तीन कंपनियों पर पुलिस दर्ज करे एफआइआर
जागरण संवाददाता गुरुग्राम हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) गुरुग्राम ने बुधवार को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए प्रमोटर को ऋण देने वाली फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला सुनाया है। इस मामले में अथॉरिटी द्वारा गुरुग्राम में निर्माणाधीन चार परियोजनाओं जिसमें अराविले बसेरा ह्यूज एंड हिल टाउन में आवंटियों द्वारा जमा कराई गई करोड़ों रुपये की राशि के दुरुपयोग के आरोप में वित्तपोषण करने वाली तीन कंपनियों मैसर्स इंडिया बुल्स हाउसिग फाइनेंस लिमिटेड मैसर्स इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड व मैसर्स पीएनबी हाउसिग फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उसकी जांच का आदेश गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को दिए हैं।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) गुरुग्राम ने बुधवार को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए प्रमोटर को ऋण देने वाली फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला सुनाया है। इस मामले में अथॉरिटी द्वारा गुरुग्राम में निर्माणाधीन चार परियोजनाओं, जिसमें अराविले, बसेरा, ह्यूज एंड हिल टाउन में आवंटियों द्वारा जमा कराई गई करोड़ों रुपये की राशि के दुरुपयोग के आरोप में वित्तपोषण करने वाली तीन कंपनियों इंडिया बुल्स हाउसिग फाइनेंस लिमिटेड, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड व पीएनबी हाउसिग फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उसकी जांच का आदेश गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को दिए हैं।
इस फैसले को लेकर हरेरा गुरुग्राम के चेयरमैन डॉ. केके खंडेलवाल ने बुधवार को लोक निर्माण विश्राम गृह के मीडिया से रू-ब-रू हुए। उन्होंने दावा किया कि देश में पहली बार हरेरा कानून के अंतर्गत किसी अथॉरिटी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को फंडिग करने वाली फर्मों अथवा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इनमें इंडिया बुल्स हाउसिग फाइनेंस लिमिटेड, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड व पीएनबी हाउसिग फाइनेंस लिमिटेड शामिल हैं। जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गुरुग्राम पुलिस को आदेश दिए हैं। डॉ. केके खंडेलवाल ने बताया कि सुपरटेक लिमिटिड द्वारा इन रियल एस्टेट परियोजनाओं को बनाने के लिए इंडिया बुल्स हाउसिग फाइनेंस लिमिटेड से ऋण लिया था। इसकी अदायगी उन्होंने नहीं की। इस दौरान आवंटियों का जो 70 प्रतिशत पैसा हरेरा अकाउंट में जमा था उस सारे पैसे को गलत ढंग से इंडिया बुल्स हाउसिग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा निकाल लिया, जबकि यह पैसा रियल एस्टेट परियोजना को पूरा करने पर खर्च होना था। उन्होंने बताया कि प्रमोटर सुपरटेक लिमिटेड इस पैसे का ट्रस्टी था और यह पैसा हरेरा की निगरानी में प्रोजेक्ट पर खर्च होना था। प्रमोटर प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में उस द्वारा खर्च किए गए पैसे को ही इस अकाउंट से निकाल सकता था और वह भी इंजीनियर, आर्किटेक्ट व सीए द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही संभव था।
हरेरा गुरुग्राम चेयरमैन ने बताया कि बिल्डर व उसको ऋण देने वाली फर्मो को इस नियम का पता है। उसके बावजूद इंडिया बुल्स हाउसिग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा यह राशि अपनी ऋण राशि के एवज में निकाली गई जोकि गलत है। उन्होंने बताया कि इसे गंभीरता से लेते हुए हरेरा गुरुग्राम द्वारा पुलिस आयुक्त को इंडिया बुल्स हाउसिग फाइनेंस लिमिटेड उद्योग विहार फेज-5 गुरुग्राम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही निकाली गई राशि 30 दिन में वापिस जमा कराने की भी हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि अथॉरिटी द्वारा उस अकाउंट को भी अटैच कर दिया है ताकि उसमें से आवंटियों द्वारा भविष्य में जमा किए जाने वाले और पैसे को हरेरा की अनुमति के बगैर न निकाला जा सके। इसी प्रकार की गड़बड़ी मैसर्स इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड व मैसर्स पीएनबी हाउसिग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा सेक्टर-68 में सुपरटेक लिमिटेड के निर्माणाधीन ह्यूज प्रोजेक्ट में की गई है। अराविले प्रोजेक्ट सेक्टर-79 गुरुग्राम में व बसेरा प्रोजेक्ट सेक्टर-79 व 79 बी में मैसर्स सुपरटेक लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार हिल टाउन प्रोजेक्ट सोहना के सेक्टर-2 में सुपरटेक लिमिटेड बना रहा है। इस अवसर पर हरेरा गुरुग्राम के चेयरमैन के साथ हरेरा के सदस्य सुभाष चंद कुश, समीर कुमार व सचिव प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे।