अब एकमुश्त नहीं देना होगा पानी-सीवर कनेक्शन शुल्क, गुरुग्राम वासियों को मिलेगी बड़ी राहत
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने पानी और सीवर कनेक्शन शुल्क में गुरुग्राम वासियों को राहत दी है। नई नीति के तहत, उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान या मासिक शुल्क का विकल्प चुन सकते हैं। एकमुश्त शुल्क में पानी का कनेक्शन 1000 रुपये और सीवर का 500 रुपये है। सरकार ने अगले पांच वर्षों तक रोड कट चार्ज भी माफ कर दिया है। यह नियम 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने जारी की अधिसूचना
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए बड़ा राहत भरा निर्णय लिया है। सरकार ने पानी व सीवर कनेक्शन शुल्क, मीटर स्थापना शुल्क तथा रोड कट चार्ज से संबंधित नई नीति अधिसूचित करते हुए उपभोक्ताओं को सरल विकल्प उपलब्ध कराए हैं। यह प्रविधान एक अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गए हैं।
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नगर निगम सीमा और उसके अंतर्गत आने वाले गांवों के नागरिक अब पानी-सीवर कनेक्शन के लिए दो विकल्प चुन सकेंगे। इनमें एकमुश्त भुगतान विकल्प के तहत पानी कनेक्शन शुल्क एक हजार रुपये तथा सीवर कनेक्शन शुल्क 500 रुपये है। इसके अतिरिक्त पानी उपभोग शुल्क-वेस्ट वाटर डिस्पोजल शुल्क लागू टैरिफ के अनुसार देना होगा तथा संपूर्ण सामग्री व श्रम लागत उपभोक्ता स्वयं वहन करेगा।
बिना एकमुश्त शुल्क के कनेक्शन के तहत उपभोक्ताओं को केवल पानी शुल्क, वेस्ट वाटर डिस्पोजल शुल्क देना होगा। इसके साथ दस रुपये प्रति माह (15 वर्षों तक) पानी-सीवर कनेक्शन शुल्क के बदले तथा 25 रुपये प्रति माह (6 वर्षों तक) पानी मीटर की लागत (यदि मीटर विभाग द्वारा लगाया जाता है) के लिए कटेंगे।
यदि घर में पहले से कार्यशील मीटर है तो मीटर शुल्क लागू नहीं होगा। इस विकल्प में पूरी सामग्री और श्रम लागत विभाग द्वारा वहन की जाएगी तथा मीटर टेस्टिंग शुल्क भी शून्य रहेगा यदि मीटर विभाग द्वारा दिया गया है। मीटर स्थापित करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा जल्द ही एजेंसी एंपैनलमेंट की जाएगी।
पांच वर्ष तक रोड कट चार्ज नहीं लिया जाएगा
सरकार ने सड़क कटिंग शुल्क को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार अगले पांच वर्षों तक रोड कट चार्ज नहीं लिया जाएगा। हालांकि, यदि कोई उपभोक्ता अपने कनेक्शन पर घरेलू पानी मीटर लगवाने से मना करता है, तो उसे रोड कट चार्ज स्वयं भरना होगा। नई नीति के अलावा वर्ष 2011 की अधिसूचना की सभी शर्तें लागू रहेंगी।

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