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गनमैन महिपाल के खिलाफ आरोप तय

तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी व बेटे की हत्या मामले में आरोपित महिपाल के खिलाफ बुधवार को आरोप पत्र तैयार कर दिए गए। उसके खिलाफ हत्या करने, साक्ष्य मिटाने एवं सरकारी हथियार का दुरुपयोग करने का मामला चलेगा। पूरे देश को हिला देने वाले इस चर्चित मामले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सोंधी ने अपने पास ही रखा है। एक फरवरी से गवाही शुरू हो जाएगी। कुल

By JagranEdited By: Published: Wed, 09 Jan 2019 07:07 PM (IST)Updated: Wed, 09 Jan 2019 07:11 PM (IST)
गनमैन महिपाल के खिलाफ आरोप तय
गनमैन महिपाल के खिलाफ आरोप तय

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी व बेटे की हत्या के मामले में आरोपित महिपाल के खिलाफ बुधवार को कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। महिपाल के खिलाफ हत्या करने, साक्ष्य मिटाने एवं सरकारी हथियार का दुरुपयोग करने का मामला चलेगा। पूरे देश को हिला देने वाले इस चर्चित मामले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सोंधी ने अपने पास ही रखा है। एक फरवरी से गवाही शुरू हो जाएगी।

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जिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे (वर्तमान में अंबाला में जिम्मेदारी) मूल रूप से हिसार निवासी कृष्णकांत की पत्नी रितु (घर में लोग रेणु नाम से भी बुलाते हैं) एवं उनके बड़े बेटे ध्रुव गत वर्ष 13 अक्टूबर को दोपहर गनमैन महिपाल के साथ सेक्टर 49 स्थित आर्केडिया शॉ¨पग काम्प्लेक्स में शॉ¨पग करने के गए थे। दोनों बाहर निकलकर कार में बैठ रहे थे, तभी गनमैन महिपाल ने ध्रुव को तीन व उनकी मां को दो गोली मारी। गोली मारने के बाद ध्रुव को आरोपित ने कार में डालने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं होने पर फरार हो गया था लेकिन कुछ ही घंटे बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इलाज के दौरान रेणु की मौत हो गई। कई दिन तक जिंदगी के लिए लड़ने के बाद ध्रुव की भी मौत हो गई थी। मामले की जांच पूरी होने के बाद सेक्टर 50 थाना पुलिस ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी थी।

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मामले का ट्रायल जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सोंधी की अदालत में बुधवार से शुरू हो गया। एक फरवरी से गवाही शुरू हो जाएगी। 81 लोगों की गवाही होगी। महिपाल के खिलाफ हत्या करने, हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने का प्रयास करने एवं सरकारी हथियार का दुरुपयोग करने की धारा लगाई गई है। आरोप साबित होने पर उसे उम्र कैद से लेकर सजा-ए-मौत तक की सजा हो सकती है।

--- अनुराग हुड्डा, उप जिला न्यायवादी, गुरुग्राम।


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