गुरुग्राम: DLF सिटी फेज-2 में टूटेंगे अवैध आशियाने! निगम ने 15 दिन का दिया अल्टीमेटम
गुरुग्राम में डीएलएफ सिटी फेज-टू के गुलमोहर मार्ग पर ग्रीन बेल्ट के दुरुपयोग और अवैध निर्माण पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है।

अवैध निर्माणों पर होगी बुलडोजर से कार्रवाई।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में डीएलएफ सिटी फेज-टू के गुलमोहर मार्ग क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट के दुरुपयोग, अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामले में नगर निगम गुरुग्राम ने सख्त कार्रवाई की है।
निगम ने संबंधित संपत्ति के खिलाफ ध्वस्तीकरण आदेश जारी करते हुए 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाकर भूमि को मूल स्थिति में बहाल करने के निर्देश दिए हैं।
निगम की साइट निरीक्षण रिपोर्ट में ग्रीन बेल्ट के भीतर अथवा उसके समीप डीजल जनरेटर (डीजी) सेट की स्थापना और संचालन पाया गया।
इसके अलावा ग्रीन बेल्ट और लाइसेंस प्राप्त कालोनी क्षेत्र में अतिक्रमण, स्वीकृत ग्रीन एरिया में अवरोध औ डीजी सेट से संभावित ध्वनि और वायु प्रदूषण की आशंका भी दर्ज की गई।
बिना मंजूरी निर्माण और व्यावसायिक गतिविधि का आरोप
निगम के अनुसार, भूमि पर आवश्यक भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) और अन्य स्वीकृतियां प्राप्त किए बिना निर्माण किया गया। संपत्ति का व्यावसायिक गतिविधियों, बड़े पैमाने पर लोडिंग-अनलोडिंग और लाजिस्टिक्स कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है।
जवाब असंतोषजनक मिलने पर कार्रवाई
नगर निगम ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 261(1), 262 और 263-ए के तहत आदेश जारी किया है। इससे पहले 13 मार्च 2026 को कारण बताओ नोटिस संख्या 42 जारी किया गया था।
वहीं, संबंधित पक्ष को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया, लेकिन वह स्वीकृत भवन निर्माण योजना से संबंधित आवश्यक अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। निगम ने जवाब असंतोषजनक मानते हुए ध्वस्तीकरण के निर्देश जारी किए।
कार्रवाई नहीं हुई तो भवन होगा सील
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 15 दिन में अवैध निर्माण नहीं हटाने पर निगम स्वयं ध्वस्तीकरण और जरूरत पड़ने पर भवन सील करने की कार्रवाई करेगा। कार्रवाई पर होने वाला खर्च संबंधित पक्ष से बकाया कर या राजस्व के रूप में वसूला जाएगा।
