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    GRAP-3 की अनदेखी से बिगड़ी गुरुग्राम की हवा, शहर में प्रदूषण का स्तर 'खतरनाक' श्रेणी में

    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:32 PM (IST)

    गुरुग्राम में GRAP-3 के नियमों का उल्लंघन होने से शहर की हवा 'खतरनाक' स्तर पर पहुँच गई है। निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद, उल्लंघन जारी है, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 के पार चला गया है। इस प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्रशासन को GRAP-3 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

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    दिल्ली-जयपुर हाईवे पर छाया रहा स्मॉग। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। बुधवार को गुरुग्राम का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 350 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। वहीं, मानेसर में एएक्यूआइ 254 दर्ज किया गया। पूरे दिन स्माग की चादर छाई रही, जिससे दृश्यता भी कम रही और लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सिरदर्द जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

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    प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) चरण-3 के तहत कई सख्त नियम लागू हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पालन नहीं हो रहा। निर्माण स्थलों पर कवरिंग न होना, सड़कों पर धूल उड़ना और कचरा जलाना प्रदूषण बढ़ा रहे हैं।

    शहर की मुख्य सड़कों पर धूल उड़ने और पानी का छिड़काव करने के नाम पर खानापूर्ति करने के कारण यह परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। कई जगहों पर टूटी सड़कों और खुले पड़े निर्माण स्थलों से लगातार धूल उड़ती रही, जिससे राहगीरों को भी परेशानी हुई।

    स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी हवा में लंबे समय तक रहना फेफड़ों और हृदय के लिए बेहद नुकसानदायक है। बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को घरों में रहने और सुबह-शाम बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।

    ग्रेप -3 में इन पर लगा है प्रतिबंध

    अब ग्रेप के तीसरे चरण के तहत सड़कों की मशीनों और वैक्यूम आधारित सफाई, रोजाना पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण सामग्री का प्रयोग करने के साथ-साथ एकत्रित धूल को निर्धारित स्थलों पर निस्तारित करने के लिए कहा गया हैं।

    निर्माण कार्यों में केवल गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियां जैसे प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री और इंटीरियर फिनिशिंग की अनुमति दी गई है, जबकि स्टोन क्रशर और माइनिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है।


    ग्रेप-3 नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। कूड़ा जलाने पर रोक है। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाना अनिवार्य है, इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

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    कृष्ण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुुरुग्राम।