गुरुग्राम में पोस्टर-बैनर लगाए तो खैर नहीं, GMDA की बड़ी कार्रवाई; PG संचालकों और राजनीतिक दलों पर होगी FIR
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) सार्वजनिक संपत्तियों पर अनाधिकृत पोस्टर और बैनर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड
HighLights
जीएमडीए गुरुग्राम में सार्वजनिक संपत्ति विरूपण पर कार्रवाई करेगा।
अनाधिकृत पोस्टर, बैनर लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी।
शहर की सुंदरता बनाए रखने को अभियान चलाए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम की सार्वजनिक संपत्तियों को प्रचार का माध्यम बनाने वालों पर अब गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) शिकंजा कसेगा। सार्वजनिक दीवारों, बिजली के खंभों, सड़क संबंधी ढांचों और साइन बोर्ड पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने, बैनर और होर्डिंग लगाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पीजी संचालकों, राजनीतिक संगठनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की ओर से प्रचार सामग्री लगाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण ने अपनी फील्ड टीमों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई जाएगी।
शहर की सुंदरता बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई
जीएमडीए के अधिकारियों के अनुसार, शहर में सार्वजनिक संपत्तियों पर अनधिकृत पोस्टर, बैनर और विज्ञापन लगाने की शिकायतें सामने आती रहती हैं। प्रचार के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का इस तरह इस्तेमाल करने से शहर की सुंदरता प्रभावित होती है।
साथ ही, दीवारों, खंभों और अन्य सार्वजनिक संरचनाओं का स्वरूप भी खराब होता है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए नियमित निरीक्षण कर उल्लंघन करने वालों की पहचान की जाएगी।
डीडीआर से लेकर एफआईआर तक की कार्रवाई
प्राधिकरण की ओर से ऐसे मामलों में संबंधित पुलिस थानों में शिकायत दी जाएगी। नियमानुसार डेली डायरी रिपोर्ट (डीडीआर) दर्ज कराने के साथ ही, आवश्यकतानुसार हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
पोस्टर-बैनर हटाने के लिए चलेंगे अभियान
जीएमडीए की ओर से सार्वजनिक संपत्तियों पर लगाए गए अनधिकृत पोस्टर और बैनर हटाने के लिए अभियान भी चलाए जाएंगे। प्राधिकरण का लक्ष्य ऐसे मामलों पर रोक लगाने के साथ ही दोबारा उल्लंघन करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है।
जीएमडीए ने नागरिकों, राजनीतिक संगठनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे बिना अनुमति सार्वजनिक संपत्तियों पर प्रचार सामग्री न लगाएं। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
