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छह तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के खिलाफ एफआइआर दर्ज

लॉकडाउन से पहले व लॉकडाउन के दौरान अवैध कालोनियों के प्लॉटों की गलत तरीके से रजिस्ट्री करने के आरोप के तहत एक तहसीलदार व छह नायब तहसीलदार के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 03 Aug 2020 06:03 PM (IST)Updated: Mon, 03 Aug 2020 06:56 PM (IST)
छह तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के खिलाफ एफआइआर दर्ज
छह तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के खिलाफ एफआइआर दर्ज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: लॉकडाउन से पहले व लॉकडाउन के दौरान अवैध कॉलोनियों के प्लॉटों की गलत तरीके से रजिस्ट्री करने के आरोप में एक तहसीलदार व छह नायब तहसीलदार के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) इंफोर्समेंट आरएस बाठ की शिकायत पर रविवार देर शाम कार्रवाई की गई। रजिस्ट्री घोटाला सामने आने पर शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने सोहना के तहसीलदार व नायब तहसीलदार तथा पांच अन्य तहसीलों के नायब तहसीलदारो को निलंबित कर सत्रह अगस्त तक के लिए रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी। मामले की जांच मंडलायुक्त अशोक सांगवान कर रहे हैं। अब पुलिस भी अपने तरीके से जांच करेगी।

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सोहना थाने में सोहना तहसील के तहसीलदार रहे बंसी लाल, नायब तहसीलदार दलबीर सिंह, शिवाजी नगर थाने में गुरुग्राम तहसील के नायब तहसीलदार रहे देशराज कंबोज, मानेसर थाने में मानेसर तहसील के नायब तहसीलदार रहे जगदीश चंद, सेक्टर-10 थाने में कादीपुर तहसील के नायब तहसीलदार रहे ओमप्रकाश के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं सेक्टर-56 थाने में वजीराबाद तहसील के नायब तहसीलदार रहे जयप्रकाश व बादशाहपुर थाने में बादशाहपुर तहसील के नायब तहसीलदार रहे हरीकिशन के खिलाफ हरियाण अर्बन डेवलमेपमेंट एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने के आरोप के तहत मामला दर्ज हुआ।

डीटीपी आरएस बाठ का कहना है कि इन तहसीलदारों के खिलाफ हरियाणा अर्बन डेवलेपमेंट एक्ट की धाराओं का उल्लंघन कर गलत तरीके से रजिस्ट्रियां करने पर शिकायत दी गई थी। बाठ ने बताया कि जब भी विभाग की इंफोर्समेंट टीम अवैध कॉलोनियों में तोड़-फोड़ के लिए जाती थी तो लोग उन्हें रजिस्ट्री की कॉपी दिखाते थे, जिसके चलते काफी परेशानियां का सामना करना पड़ता था।

धारा 7ए का उल्लंघन कर की गई रजिस्ट्रियां

आरोपित तहसीलदार व नायब तहसीलदारों ने हरियाणा अर्बन डेवलेपमेंट एक्ट की 7ए की धाराओं का उल्लंघन कर सैकड़ों रजिस्ट्री कर दी गई जिसमें 200 से अधिक रजिस्ट्रियां बिना एनओसी लिए की गई। 7ए के तहत 2 कनाल से कम कृषि जमीन की रजिस्ट्री पर इंफोर्समेंट टाउन प्लानिग विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है लेकिन तहसीलदारों ने बिना एनओसी के ही रजिस्ट्री कर दी।

सात तहसीलदारों के खिलाफ थाने में एक्ट के 7ए के नियमों का उल्लंघन कर रजिस्ट्री करने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। डीटीपी की तरफ से सभी तहसीलदारों को बिना एनओसी के धारा 7ए के तहत आने वाले इलाकों में रजिस्ट्री न करने के लिए लिखा गया था, लेकिन बावजूद इसके रजिस्ट्री नहीं रोकी जा रही थी।

केएम पांडुरंग, निदेशक टाउन प्लानिग


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