दुर्घटना सहायता योजना में एक लाख रुपये की आर्थिक मदद
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जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 18 से 70 वर्ष तक की आयु के नागरिकों को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता की स्थिति में एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रीमियम के भुगतान की जरूरत नहीं होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत केवल वही लोग आएंगे जो प्रदेश के निवासी व मूल निवासी होंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मृत्यु, सड़क या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण स्थायी विकलांगता या विकलांगता, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोटक, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, लू लगने, आसमानी बिजली गिरने, जलने, भूख या भुखमरी (केवल मृत्यु) और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामले कवर होंगे।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ युद्ध और इससे संबंधित खतरे, परमाणु जोखिम और जानबूझ कर स्वयं को चोट पहुंचाने, आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास, मादक पेय या मादक पदार्थों आदि के सेवन वालों को इसका बीमा का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।