सरकारी स्कूलों में चलेगी छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना
राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्राओं की सुविधा के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना चलाई जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्राओं की सुविधा के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना चलाई जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिन क्षेत्रों में सरकारी स्कूल दूर हैं और छात्राओं को आने जाने में परेशानी होती हैं उन क्षेत्रों के स्कूलों में छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना चलाई जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा नि:शुल्क सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराया जाएगा। यह यातायात सुविधा छात्राओं को मासिक दर पर सीधे उनके बैंक खाते में निर्धारित राशि देकर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस राशि के जरिए विद्यालय के मुखिया या अभिभावक स्थानीय स्तर पर यातायात सुविधा करवाएंगे। नि:शुल्क यातायात सुविधा के जरिए उन क्षेत्रों के विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, जहां पर माध्यमिक कक्षा तक ही स्कूल हैं और विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता है। यातायात सुविधा न होने के कारण अधिकतर छात्राएं पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। अब उन छात्राओं को भी सुविधा हो जाएगी। छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के उद्देश्य
-नि:शुल्क सुलभ और समुचित यातायात सुविधा उपलब्ध करवाना।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों को बेहतर शिक्षा दिलवाना।
- छात्राओं की एसटीइएम (साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनिय¨रग एंड मैथमेटिक्स) जैसे विषयों में रुचि और सहभागिता को बढ़ाना।
-दिव्यांग छात्राओं को समता और समानता का वातावरण उपलब्ध करवाना।
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की भागीदारी को बढ़ाना।
-------------- छात्रा परिवहन योजना की विशेषताएं
- प्रपत्र में जारी निर्देश के अनुसार यह योजना गांव के ही किसी ऐसे व्यक्ति समूह अथवा संस्था द्वारा संचालित होगी जिसका आचरण, व्यवहार, चरित्र तथा कार्यशैली बेहतर हो। इसका चयन स्कूल मुखिया और अभिभावकों द्वारा किया जाएगा।
- वाहन का बीमा, चालक का वैध ड्राइ¨वग लाइसेंस, वाहन का पंजीकरण, वाहन का समुचित संचालन अवस्था में होना आवश्यक है। इसमें यातायात विभाग द्वारा निर्धारित सवारी ही बैठाई जाएंगी।
- सुबह के समय छात्राओं को निर्धारित समय और स्थान से बैठाना, बरसात और धुंध जैसे मौसम में जोखिम का पूरा ध्यान रखते हुए स्कूल में निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही उतारना होगा और छुट्टी के बाद छात्राओं को सुरक्षित उनके वार्ड तक छोड़ना होगा।
- छात्राओं को लाने और ले जाने के लिए चयनित व्यक्ति समूह किसी अलग वाहन का भी प्रयोग कर सकता है जो सुरक्षा संबंधी नियम पूरे करता हो। छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना की पात्रता
- इस योजना की पात्रता केवल वही छात्राएं होंगी जिनके गांव में तीन किलोमीटर के दायरे में कक्षा आठवीं से ऊपर की शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालय की सुविधा न हो और कक्षा ग्यारहवीं में जिस संकाय को लेना चाहती हैं वह संकाय उनके क्षेत्र के स्कूल में न हो। इसके अलावा जिन छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल योजना का लाभ मिल चुका है उनको भी इस योजना की पात्रता नहीं दी जाएगी। भुगतान एवं दर
छात्रा परिवहन योजना में प्रति सवारी के रोजाना के किलोमीटर के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा वाहन चालक केवल उतनी ही सवारी अपने वाहन में बैठा सकता है जितने वाहन की स्वीकृति यातायात विभाग द्वारा दी गई है। वाहन चालक को भुगतान के समय अतिरिक्त सवारी की भी राशि दी जाएगी। छात्रा के अनुपस्थित होने पर केवल उतने ही दिन का भुगतान किया जाएगा जितने दिन वह स्कूल गई है। विद्यार्थी की मासिक अनुपस्थिति की न्यूनतम सीमा साठ प्रतिशत होनी चाहिए। प्रक्रिया संचालन एवं रिकार्ड
छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाली छात्राओं द्वारा योजना का लाभ लेने का लिखित आवेदन स्कूल मुखिया को दिया जाएगा। जिसकी जांच एवं सत्यापन स्कूल मुखिया द्वारा की जाएगी। आवेदन के आधार पर ही विभाग स्कूलों को बजट उपलब्ध कराएगा। भुगतान का रिकार्ड स्कूल द्वारा रखा जाएगा।
------------ योजना के लिए स्कूल मुखिया के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए स्कूल मुखिया को छात्राओं का विवरण तैयार कर विभाग को बजट की मांग के लिए प्रस्ताव भेजना होगा। वाहन चालक के समय पर छात्राओं को स्कूल लाने और ले जाने की पूरी जानकारी रखी जाएगी। एसएमसी (स्कूल मैनेजमेंट कमेटी) के माध्यम से छात्राओं के सुरक्षा संबंधी मामलों पर ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा अभिभावक भी छात्राओं को समय पर तैयार कर वाहन में बैठाने के निर्धारित स्थान पर पहुंचाए और वाहन चालक के साथ संपर्क में रहें।
योजना को सुचारु और सफल बनाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर योजना का पर्यवेक्षण किया जाएगा। स्थानीय विभाग अधिकारियों के माध्यम से वाहन का पंजीकरण और बीमा संबंधी जानकारी ली जाएगी।