सीएचडी बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश
टाउन एंड कंट्री प्ला¨नग विभाग के जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंटराजेंद्र शर्मा ने सीएचडी डेवलपर प्रबंधन के खिलाफ सेक्टर 34 स्थित सीएचडी रिजॉर्टिका प्रोजेक्ट के प्री-लांच नियम उल्लंघन पर पुलिस आयुक्त से एफआइआर दर्ज करने की सिफारिश की है।
संवाद सहयोगी नया गुरुग्राम:
टाउन एंड कंट्री प्ला¨नग विभाग के जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट (डीटीपीई) राजेंद्र शर्मा ने सीएचडी डेवलपर प्रबंधन के खिलाफ सेक्टर 34 स्थित सीएचडी रिजॉर्टिका प्रोजेक्ट के प्री-लांच नियम उल्लंघन पर पुलिस आयुक्त से एफआइआर दर्ज करने की सिफारिश की है। प्रोजेक्ट के प्री-लांच को लेकर कुछ आवंटियों ने सीएम ¨वडो पर शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की थी।
सहायक नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट (एटीपीई)अमित मधोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएचडी डेवलपर द्वारा सेक्टर 34 में सीएचडी रिजॉर्टिका प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को प्री-लांच करने को लेकर नवीन कुमार अरोड़ा द्वारा सीएम ¨वडो पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि बिल्डर प्रबंधन ने उससे 5 लाख रुपये एडवांस ले लिए और तब तक प्रोजेक्ट का लाइसेंस भी नहीं आया था और बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति तक नहीं हुई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने 2 बीएचके फ्लैट बुक कराया था, लेकिन बाद में 1 बेडरूम सर्विस अपार्टमेंट अलॉट किया गया। शिकायत के बाद टाउन प्ला¨नग कार्यालय की तरफ से बिल्डर प्रबंधन को फरवरी 2018 में कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिस पर बिल्डर ने अप्रैल 2018 में अपना जवाब दायर किया। एटीपी का कहना है कि बिल्डर प्रबंधन की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। शिकायतकर्ता की शिकायत भी सही पाई गई, बिल्डर प्रबंधन ने महानिदेशक टाउन प्ला¨नग कार्यालय से प्रोजेक्ट के संबंध में जरूरी अनुमति और स्वीकृति लिए बिना ही प्रोजेक्ट का प्रमोशन और फ्लैट बेचने के लिए चेक एकत्र करने शुरू कर दिए थे, लेकिन हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1975 के हिसाब से प्रोजेक्ट के लाइसेंस की स्वीकृति से पहले प्रोजेक्ट को बेचने और प्रमोशन दोनों ही गैर-कानूनी है। प्रोजेक्ट में प्री-लांच नियमों के उल्लंघन को लेकर सीएम ¨वडो पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीएचडी रिजॉर्टिका प्रोजेक्ट प्रबंधन के खिलाफ पुलिस आयुक्त को एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है।
राजेन्द्र शर्मा, डीटीपीई