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ऑक्यूपेशन के बाद निर्माण मामले में केस दर्ज करने की सिफारिश

टाउन एंड कंट्री प्ला¨नग इंफोर्समेंट के जिला नगर योजनाकार राजेंद्र शमर के निर्देश पर इंफोर्समेंट टीम ने आक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद अवैध निर्माण करने वाले दो मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस आयुक्त गुरुग्राम को एफआइआर दर्ज करने की सिफारिश की है। शिकायतकर्ताओं ने सीएम ¨वडो पर शिकायत दर्ज कराई थी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Jun 2018 07:52 PM (IST)Updated: Wed, 13 Jun 2018 07:52 PM (IST)
ऑक्यूपेशन के बाद निर्माण मामले में केस दर्ज करने की सिफारिश
ऑक्यूपेशन के बाद निर्माण मामले में केस दर्ज करने की सिफारिश

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: टाउन एंड कंट्री प्ला¨नग इन्फोर्समेंट के जिला नगर योजनाकार राजेंद्र शर्मा के निर्देश पर इन्फोर्समेंट टीम ने आक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद अवैध निर्माण करने वाले दो मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस आयुक्त गुरुग्राम को एफआइआर दर्ज करने की सिफारिश की है। शिकायतकर्ताओं ने सीएम ¨वडो पर शिकायत दर्ज कराई थी।

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एटीपी अमित मधोलिया ने बताया कि सीएम ¨वडो पर शिकायत मिली थी कि सुशांत लोक स्थित सी-750 एवं एम-2/35 डीएलएफ फेज दो मकान मालिकों ने टाउन प्ला¨नग से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद आगे-पीछे के खाली एरिया में निर्माण शुरू कर दिया है और खुलकर भवन नियमों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस मामले में विभाग की तरफ से पहले ही दोनों भवन मालिकों को कारण बताओं नोटिस के साथ-साथ रिस्टोरेशन आर्डर भी दिया जा चुका था। इसके बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया। शिकायतकर्ताओं के लगातार दबाव के बाद अब इन्फोर्समेंट विभाग ने दोनों मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस आयुक्त को एफआइआर दर्ज करने की सिफारिश भी कर दी है।

वहीं एम-2/35 मामले में शिकायतकर्ता बलदेव धींगड़ा ने बिल्डर के खिलाफ सिविल कोर्ट में याचिका तक दायर कर दी है। कोर्ट से निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। नियमों के मुताबिक घर के पीछे छोड़े खाली एरिया में बिल्डर ने निर्माण कर उनकी धूप, रोशनी, हवा पूरी तरह से बंद कर दिया है। यह उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मामले की सुनवाई अब 14 जून को होनी है।


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