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ईपीसीए के निर्देशों को अमली जामा पहनाने को उपायुक्त ने तय की जिम्मेदारियां

जिले में पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम के लिए उपायुक्त अमित खत्री ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) के निर्देशों को अमलीजामा पहनाने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Oct 2020 05:29 PM (IST)Updated: Sat, 17 Oct 2020 05:12 AM (IST)
ईपीसीए के निर्देशों को अमली जामा पहनाने को उपायुक्त ने तय की जिम्मेदारियां
ईपीसीए के निर्देशों को अमली जामा पहनाने को उपायुक्त ने तय की जिम्मेदारियां

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: जिले में पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम के लिए उपायुक्त अमित खत्री ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) के निर्देशों को अमलीजामा पहनाने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी है। ईपीसीए द्वारा गुरुग्राम सहित दिल्ली-एनसीआर में 15 अक्टूबर से ग्रेप लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

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उपायुक्त ने सभी सरकारी विभागों व एजेंसियों को ईपीसीए के निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने को कहा है। उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि आवश्यक तथा आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल जेनरेटर सेट के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल उद्देश्यों के लिए अस्पताल, नर्सिंग होम्स, स्वास्थ्य सुविधाओं, लिफ्ट, एस्केलेटर, रेलवे स्टेशन, मेट्रो रेल कारपोरेशन सेवाएं और मेट्रो सहित अन्य इसी प्रकार की सेवाओं को प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। बड़ी निर्माण परियोजनाओं जैसे हाईवे और मेट्रो को निर्देश दिए गए हैं कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह अंडरटेकिग देंगे कि वे धूल प्रबंधन संबंधी निर्धारित मानक व गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करेंगे।

जिले में चिह्नित वायु प्रदूषण हाट-स्पाट के लिए बनाई गई कार्ययोजना का पालन कराने को लेकर संबंधित अधिकारियों को रात में भी गश्त करने वाली टीमों के गठन का आदेश जिला प्रशासन ने दिया है। सड़क किनारे धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव व अन्य उपाय किए जाने को भी कहा गया है। ईपीसीए के निर्देशों को सही ढंग से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि सभी विभागों से कहा गया है कि वे प्रतिदिन शाम चार बजे तक निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करें और इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को रिपोर्ट भेजें।


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