पॉक्सो एक्ट में दोषी को 10 साल की सजा
पोक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने दोषी को 10 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस संबंध में 1 नवंबर 2016 को थाना सदर में पोक्सो एक्ट का एक मामला दर्ज किया गया था।
जासं, गुरुग्राम: पॉक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने दोषी को 10 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस संबंध में 1 नवंबर 2016 को थाना सदर में पॉक्सो एक्ट का एक मामला दर्ज किया गया था। थाना सदर, गुरुग्राम पुलिस द्वारा इस मामले मे बिहार जिला आरा, थाना धनगोई, बाहरी निवासी मिथलेश चौधरी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश गहनता से करते हुए जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए थे और उसे अदालत में पेश किया था। यह मुकदमा कोर्ट में 2016 से विचाराधीन था। पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व दलीलों को मानते हुए कोर्ट ने आरोपित को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया।