पंचायती जमीन से दस दिन में नहीं हटे अवैध कब्जे तो चलेगा बुलडोजर
गांव सिकंदरपुर बढ़ा की पंचायत ने बिल्डर द्वारा किए गए कब्जे को हटाने के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी गुरुग्राम ने दस दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी और इसमें आने वाला खर्च भी बिल्डर से ही लिया जाएगा। गांव के सरपंच सुंदरलाल यादव ने बताया कि बिल्डर ने पंचायत की जमीन पर काफी समय से कब्जा कर रखा है
जागरण संवाददाता, मानेसर: गांव सिकंदरपुर बढ़ा की पंचायती जमीन पर बिल्डर द्वारा किए गए कब्जे को हटाने के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी गुरुग्राम ने दस दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी और इस पर आने वाला खर्च भी बिल्डर से ही वसूला जाएगा। गांव के सरपंच सुंदरलाल यादव ने बताया कि बिल्डर ने पंचायत की जमीन पर काफी समय से कब्जा कर रखा है। इसको हटाने के लिए पंचायत ने अपने स्तर पर कार्रवाई भी की थी।
बता दें कि, गांव की पंचायत ने इस बारे में जिला उपायुक्त, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी और सीएम ¨वडो पर शिकायत दी है। सरपंच सुंदरलाल यादव ने बताया कि गांव की पिछली पंचायत ने रास्तों की जमीन का तबादला करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। उसे नई पंचायत ने रद कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मामले को पंचायत विभाग के डायरेक्टर के संज्ञान में भी लाया जा चुका है। पंचायत डायरेक्टर ने काफी समय पहले बिल्डर को कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे, फिर भी बिल्डर ने गांव से खेतों की ओर जाने वाले रास्ते पर कब्जा नहीं हटाया। बिल्डर ने रास्तों पर कब्जा कर बेसमेंट बना दिया है। गांव में पंचायती रास्तों को बिल्डर से गांव के लोगों के लिए खोला जाए। सरपंच सुंदरलाल ने बताया कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी गुरुग्राम ने बिल्डर को दस दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद प्रशासन और पंचायत द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी।