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सेक्टर-77 अवैध कालोनी तोड़-फोड़ मामले में डीटीपी को अवमानना का नोटिस

कालोनी में स्टे होने के बावजूद पिछले दिनों हुई तोड़-फोड़ को लेकर दायर याचिका में सिविल जज विक्रम सिंह की अदालत ने बुधवार को डीटीपी एन्फोर्समेंट आरएस बाठ को अवमानना का नोटिस जारी कर एक जुलाई को तलब किया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Jun 2021 07:50 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jun 2021 12:38 AM (IST)
सेक्टर-77 अवैध कालोनी तोड़-फोड़ मामले  में डीटीपी को अवमानना का नोटिस
सेक्टर-77 अवैध कालोनी तोड़-फोड़ मामले में डीटीपी को अवमानना का नोटिस

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: सेक्टर-77 में स्थित अवैध कालोनी तोड़-फोड़ मामला अब जिला अदालत तक पहुंच गया है। कालोनी में स्टे होने के बावजूद पिछले दिनों हुई तोड़-फोड़ को लेकर दायर याचिका में सिविल जज विवेक सिंह की अदालत ने बुधवार को डीटीपी एन्फोर्समेंट आरएस बाठ को अवमानना का नोटिस जारी कर एक जुलाई को तलब किया है। तोड़फोड़ के दौरान डीटीपीई और पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल में तीखी बहस हुई थी।

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पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल ने बताया कि शिकोहपुर राजस्व क्षेत्र में जमीन मालिक दीपक चुघ और मनोरमा द्वारा अदालत में याचिका दायर की गई है। याचिका में बताया गया है कि 10 जून को डीटीपीई आरएस बाठ के नेतृत्व में उक्त स्वामित्व वाली जमीन पर बने स्ट्रक्चर और सड़कों पर एन्फोर्समेंट टीम ने तोड़-फोड़ की कार्रवाई की। उन्हें जिला अदालत से 24 फरवरी के आदेश में स्टे मिला हुआ था कि डीटीपी एन्फोर्समेंट कार्यालय का कोई भी अधिकारी यहां पहले से हुए निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इसके बावजूद मौके पर तोड़-फोड़ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एसएचओ ने भी आदेश की कापी लेने से इन्कार कर दिया। उमेश अग्रवाल ने कहा कि याचिका के माध्यम से कोर्ट में अपील की गई है कि कोर्ट की अवमानना में डीटीपीई के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

डीटीपीई आरएस बाठ का कहना है कि अभी तक कोर्ट से किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं मिला है। यदि नोटिस मिलता है तो कोर्ट में विभाग की तरफ से पूरे विस्तार से जवाब दाखिल किया जाएगा। डीटीपीई का कहना है कि कोर्ट सर्वोपरि है लेकिन कालोनी अवैध थी और तोड़-फोड़ कार्रवाई कानूनी राय लेने के बाद की गई थी।


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