Move to Jagran APP

आरोपी से मोबाइल मिलना साबित हुआ, लेकिन झपटमारी साबित नहीं हुई

छीनाझपटी के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सौंधी की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को मोबाइल बरामद मामले में दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई समयावधि को पर्याप्त मानते हुए अंडरगोन कर दिया है। दोषी से 2 हजार रुपए जुर्माना लेने के भी आदेश दिए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Sep 2018 08:38 PM (IST)Updated: Tue, 11 Sep 2018 08:38 PM (IST)
आरोपी से मोबाइल मिलना 
साबित हुआ, लेकिन 
झपटमारी साबित नहीं हुई
आरोपी से मोबाइल मिलना साबित हुआ, लेकिन झपटमारी साबित नहीं हुई

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : छीनाझपटी के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सौंधी की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को मोबाइल बरामद मामले में दोषी करार देते हुए अंडरगोन (न्यायिक हिरासत की अवधि को ही पर्याप्त सजा मान लेना) कर दिया है। दोषी से 2 हजार रुपये जुर्माना लेने के भी आदेश दिए गए हैं।

loksabha election banner

सरकारी अधिवक्ता अनुराग हुड्डा ने बताया सागरपुर नई दिल्ली की ऊषा पंवार ने गत वर्ष 25 मार्च को डीएलएफ सेक्टर 29 पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने बच्चों के साथ क्षेत्र के ¨कगडम ऑफ ड्रिम्स में आई हुई थीं। जब वह गेट नंबर एक पर अपने ड्राइवर की प्रतीक्षा कर रही थीं तभी एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधे हुए बाइक पर सवार होकर आया और उनका बैग छीनकर फरार हो गया। बैग में एटीएम कार्ड, सोने की अंगूठी, मोबाइल व 36 हजार रुपये की धनराशि थी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर गुरुग्राम गांव निवासी के सुरेंद्र उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उसके कब्जे से मोबाइल बरामद हुआ था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर झपटमारी के आरोप तो सिद्ध नहीं हो सके, लेकिन मोबाइल बरामदगी मामले में अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई समयावधि को पर्याप्त मानते हुए अंडरगोन व 2 हजार रुपये जुर्माने के आदेश दिए हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.