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अप्पू घर के निदेशक की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज

सेक्टर-29 स्थित मनोरंजन पार्क अप्पू घर के निदेशक राकेश बब्बर की अग्रिम जमानत की अर्जी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Dec 2019 08:47 PM (IST)Updated: Thu, 05 Dec 2019 06:21 AM (IST)
अप्पू घर के निदेशक की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज
अप्पू घर के निदेशक की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज

जासं, गुरुग्राम: सेक्टर-29 स्थित मनोरंजन पार्क अप्पू घर के निदेशक राकेश बब्बर की अग्रिम जमानत की अर्जी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी। अब उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना ही होगा।

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शिकायत के मुताबिक अप्पू घर में निवेश के लिए सैकड़ों लोगों ने पैसे दिए। सभी को उसमें कुछ न कुछ जगह देने की बात थी लेकिन निदेशकों ने निवेशकों के पैसे को अपनी अन्य कंपनियों में लगा दिया। इस बारे में सेक्टर-29 थाने में मामला दर्ज है। जांच में सहयोग न करने का मामला अदालत में पहुंचने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने निवेशकों के खिलाफ कुछ दिन पहले गैर जमानती वारंटी जारी कर दिया। इसके बाद अग्रिम जमानत के लिए चार निवेशकों में से एक राकेश बब्बर ऊपरी अदालत में पहुंच गए लेकिन अदालत ने अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया। अब निदेशकों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना ही होगा।


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