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बिजली चोरी का आरोप गलत साबित

बिजली चोरी के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल जज प्रियंका जैन की अदालत ने जुर्माने की राशि को ब्याज सहित लौटाने का आदेश बिजली को दिया है। गांव तिगरा निवासी सतपाल के खिलाफ 26 सितंबर 2016 को बिजली निगम ने चोरी का आरोप लगाते हुए चार लाख 11 हजार रुपये जमा कराने को कहा था। इस राशि को जमा कराने के साथ ही अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत में निगम चोरी का आरोप साबित नहीं कर सका। उपभोक्ता के अधिवक्ता क्षितिज मेहता ने बताया कि अदालत ने जुर्माने की राशि दह प्रतिशत ब्याज सहित दो महीने के भीतर वापस करने का आदेश दे दिया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Feb 2019 08:23 PM (IST)Updated: Tue, 19 Feb 2019 08:23 PM (IST)
बिजली चोरी का आरोप गलत साबित
बिजली चोरी का आरोप गलत साबित

जासं, गुरुग्राम: बिजली चोरी के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल जज प्रियंका जैन की अदालत ने जुर्माने की राशि को ब्याज सहित लौटाने का आदेश बिजली निगम को दिया है। गांव तिगरा निवासी सतपाल के खिलाफ 26 सितंबर 2016 को बिजली निगम ने चोरी का आरोप लगाते हुए 4.11 लाख रुपये जमा कराने को कहा था। उपभोक्ता ने इस राशि को जमा कराने के साथ ही अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत में निगम चोरी का आरोप साबित नहीं कर सका। उपभोक्ता के अधिवक्ता क्षितिज मेहता ने बताया कि अदालत ने जुर्माने की राशि छह प्रतिशत ब्याज सहित दो महीने के भीतर वापस करने का आदेश दे दिया।

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