लूट के मामले में आरोपित दोषी करार
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेएस कुंडू की अदालत ने घर में घुसकर लूटपाट करने व एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पांचों आरोपितों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। घटना 13 जून 2016 की है। छह बदमाशों ने हथियार के बल पर घर में घुसकर न केवल लूटपाट की थी बल्कि एक बदमाश ने एक युवती के साथ दुष्कर्म भी किया था।
जासं, गुरुग्राम : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेएस कुंडू की अदालत ने घर में घुसकर लूटपाट करने व एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में पांच आरोपितों को दोषी करार दे दिया। सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी। घटना 13 जून 2016 की है। छह बदमाशों ने हथियार के बल पर घर में घुसकर न केवल लूटपाट की थी, बल्कि एक बदमाश ने एक युवती के साथ दुष्कर्म भी किया था। शोर होने पर आसपास के लोगों ने एक बदमाश को दबोच लिया था। इस वजह से कुछ ही समय के भीतर सभी बदमाश पकड़े गए थे। एक आरोपित नाबालिग था।
बदमाशों ने 18 हजार रुपये एवं गहने लूट लिए थे। तमाम सबूतों एवं गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर निवासी आरोपित वीरेंद्र, राजू, ¨रकू, विशाल एवं रामबाबू को दोषी करार दे दिया। इनमें से वीरेंद्र के ऊपर युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। सभी आरोपित भोंडसी जेल में बंद हैं। नाबालिग का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास लंबित है।