रोड निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल अब होगा जरूरी
नगर निगम द्वारा बनाई जाने वाली बिटुमन सड़कों में प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: नगर निगम द्वारा बनाई जाने वाली बिटुमन (तारकोल) सड़कों में 8 फीसद प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया गया है। इस बारे में मुख्य अभियंता (मुख्यालय) ने सभी कार्यकारी अभियंताओं को निर्देश दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी को बेगमपुर खटौला स्थित प्लास्टिक श्रेडेड (कटा हुआ) प्लांट से प्लास्टिक वेस्ट लेना होगा। इस प्लांट में प्लास्टिक को काटकर इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। इसके लिए नगर निगम द्वारा 23 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक एजेंसी के साथ समझौता किया हुआ है।
नगर निगम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह भी इस बारे में इंजीनियरिग विग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में निर्देश दे चुके हैं। निगमायुक्त द्वारा सभी कार्यकारी अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि वे बिटुमन से बनने वाली सड़कों के एस्टिमेट, डीएनआइटी और टेंडर तैयार करते समय प्लास्टिक वेस्ट के इस्तेमाल को अनिवार्य करें। इसके साथ ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी भी स्वीकृति प्रदान करने से पहले इस बात की जांच करें कि टेंडर में प्लास्टिक वेस्ट के इस्तेमाल की शर्त को शामिल किया गया है या नहीं। संबंधित एजेंसी के बिल तैयार करते समय भी श्रेडेड प्लास्टिक वेस्ट सामग्री की खरीद को सुनिश्चित करें। ये आदेश लागू कर दिए गए हैं।