आबकारी विभाग के अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज
भ्रष्टाचार के मामले में अदालत में झूठे दस्तावेज पेश करने और उनसे छेड़छाड़ करने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अश्वनी कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने आबकारी और काराधान विभाग के सहायक आबकारी और काराधान अधिकारी एसके सिंह इंस्पेक्टर विद्यावती और क्लर्क राजेश के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: भ्रष्टाचार के मामले में अदालत में झूठे दस्तावेज पेश करने और उनमें हेराफेरी करने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अश्वनी कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने आबकारी और कराधान विभाग के सहायक आबकारी और काराधान अधिकारी एसके सिंह, इंस्पेक्टर विद्यावती और क्लर्क राजेश के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने शिवाजी नगर थाना प्रभारी को दस दिन में जांच पूरी कर अदालत में रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए गए। मंगलवार को तीनों के खिलाफ शिवाजी नगर थाने में मामला दर्ज किया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में आबकारी और कराधान विभाग के क्लर्क राजेश कुमार पर चार हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। इसकी जांच पुलिस ने की। राजेश कुमार न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। भ्रष्टाचार के आरोप के इस मामले में अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आया कि आबकारी विभाग के सहायक आबकारी और कराधान अधिकारी एसके सिंह और इंस्पेक्टर विद्यावती द्वारा क्लर्क को बचाने के लिए विभागीय दस्तावेजों में हेराफेरी की गई।
दोनों ने अदालत में झूठे दस्तावेज पेश आरोपित को बचाने का प्रयास किया, जिसके बाद अदालत ने क्लर्क राजेश, सहायक आबकारी और कराधान अधिकारी एसके सिंह और इंस्पेक्टर विद्यावती के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया एक आरोपित पहले से ही जेल में बंद है। अन्य दोनों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है।