दिल्ली-NCR में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये डॉक्यूमेंट जरूर करें चेक; RERA Registration है या नहीं, ऐसे करें पता
दिल्ली-एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को हरियाणा रेरा ने बिना पंजीकरण वाले प्रोजेक्ट्स में निवेश न करने की सलाह दी है।

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड
HighLights
हरेरा ने बिना पंजीकरण वाले प्रोजेक्ट्स में निवेश से रोका।
निवेश से पहले रेरा पंजीकरण प्रमाणपत्र और जानकारी जांचें।
भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहें, कानूनी कार्रवाई संभव।
डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। दिल्ली-एनसीआर में प्रॉपर्टी बायर्स की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वह कहां निवेश करें जिससे उन्हें नुकसान भी न हो और पंजीकृत प्रॉपर्टी भी मिले।
नोएडा समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि भी निवेशकों की पहली पसंद हैं। ऐसे में रियल एस्टेट के क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी को देखते हुए हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा), गुरुग्राम ने घर खरीदने वालों को बिना पंजीकरण वाली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश न करने की सलाह दी है।
प्राधिकरण के अनुसार लोग प्लॉट, फ्लैट, विला, अपार्टमेंट या किसी भी अन्य संपत्ति की बुकिंग या खरीद से पहले उक्त परियोजना की पूरी जानकारी जरूर जांच लें।
किन दस्तावेजों की जांच है जरूरी?
हरेरा के अधिकारियों की मानें तो किसी भी रियल एस्टेट की परियोजना में पैसा लगाने से पहले उसका रेरा पंजीकरण प्रमाणपत्र, पंजीकरण नंबर, परियोजना की वेबसाइट, स्वीकृत साइट का पता और अन्य जरूरी जानकारी प्राधिकरण (रेरा) के पोर्टल पर जांच लें। इससे खरीदार धोखाधड़ी से बच सकेंगे और उनके हित भी सुरक्षित रहेंगे।
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क्या कहता है प्राधिकरण?
प्राधिकरण के अनुसार, बिना पंजीकरण वाली परियोजना में बिक्री, विज्ञापन, मार्केटिंग, बुकिंग या खरीद करना रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसलिए घर खरीदारों को केवल हरेरा में पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करने की सलाह दी गई है।
प्राधिकरण ने यह भी साफ किया है कि अधिनियम की धारा 9 के तहत पंजीकृत परियोजना की बिक्री या खरीद में मदद करने वाले हर रियल एस्टेट एजेंट का हरेरा में पंजीकरण होना जरूरी है।
बिना पंजीकरण के इस तरह के लेनदेन में मदद करने पर एजेंट के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्राधिकरण ने घर खरीदारों से अपील की है कि वे किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले उसकी रेरा स्थिति की जांच करें और केवल आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही फैसला लें।
बिना पंजीकरण प्रोजेक्ट बेचने पर क्या होती है कार्रवाई?
हरेरा की मानें तो रियल एस्टेट अधिनियम की धारा 59(2) के तहत बिना पंजीकरण वाली परियोजना का विज्ञापन करना, मार्केटिंग करना, बुकिंग लेना, बेचने की पेशकश करना या बिक्री करना दंडनीय अपराध है।
नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों, एजेंटों या अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध प्राधिकरण कानूनी और नियामकीय कार्रवाई कर सकता है।
भ्रामक विज्ञापनों से रहें सावधान
हरेरा ने ऐसी परियोजनाओं के भ्रामक विज्ञापनों का भी संज्ञान लिया है, जिन्हें अभी प्राधिकरण से मंजूरी नहीं मिली है। प्राधिकरण ने बिल्डरों और प्रमोटरों को बिना मंजूरी के प्री-लान्च विज्ञापन, प्रचार सामग्री और आकर्षक ऑफर जारी करने से बचने के निर्देश दिए हैं।
