उच्च न्यायालय में पहुंचा बार एसोसिएशन का मामला
पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन करणजीत सिंह द्वारा जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम की कार्यकारिणी को भंग कर एडहॉक कमेटी गठित करने का मामला बृहस्पतिवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पहुंच गया।
जासं, गुरुग्राम: पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन करणजीत सिंह द्वारा जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम की कार्यकारिणी को भंग कर एडहॉक कमेटी गठित करने का मामला बृहस्पतिवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पहुंच गया। एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष मीर सिंह यादव ने फैसले के खिलाफ अर्जी डाल दी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। अर्जी के माध्यम से न केवल चुनाव कराने पर रोक लगाने की बल्कि एडहॉक कमेटी को भी खत्म करने की मांग की है।
पिछले महीने काउंसिल के चेयरमैन ने एसोसिएशन की कार्यकारिणी को भंग करते हुए एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया था। कमेटी में वरिष्ठ अधिवक्ता शिवचंद गुप्ता, शमशेर हंस, नरेश यादव एवं एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज को शामिल किया गया है। कमेटी अपनी जिम्मेदारी भी संभाल चुकी है।
एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष मीर सिंह यादव का कहना है कि कार्यकारिणी को भंग करने कर एडहॉक कमेटी गठित करने का फैसला उचित नहीं। इस वजह से फैसले के खिलाफ वह उच्च न्यायालय में गए हैं। उन्होंने चुनाव का कभी भी विरोध नहीं किया। एसोसिएशन की निवर्तमान कार्यकारिणी का अप्रैल महीने में ही खत्म हो गया था। कोरोना संकट की वजह से समय पर चुनाव नहीं हो पाया था।