Move to Jagran APP

सेक्टर-72ए की 11 एकड़ भूमि पर हो रही अवैध प्ला¨टग

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आरएस राठी ने कहा कि शहर के सेक्टर-72ए स्थित 11 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से प्ला¨टग की जा रही है। यह सब कुछ जिला नगर योजनाकार विभाग एवं राजस्व विभाग के संज्ञान में हो रहा है। यह जमीन कृषि कार्य के लिए ही निर्धारित है। हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अर्बन एरिया एक्ट के अनुसार इस जमीन को प्लॉ¨टग या बि¨ल्डग बनाने के लिए किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद 200-200 गज के प्लाट इस जमीन पर काटे जा रहे हैं। यही नहीं जो जमीन जीएमडीए द्वारा बस अड्डा बनाने के लिए निर्धारित है उस पर प्ला¨टग करने वाले डेवलपर द्वारा अप्रोच रोड विकसित किया जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Nov 2018 06:40 PM (IST)Updated: Sat, 17 Nov 2018 02:59 AM (IST)
सेक्टर-72ए की 11 एकड़ भूमि पर हो रही अवैध प्ला¨टग
सेक्टर-72ए की 11 एकड़ भूमि पर हो रही अवैध प्ला¨टग

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आरएस राठी ने कहा कि शहर के सेक्टर-72ए स्थित 11 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से प्ला¨टग की जा रही है। यह सब कुछ जिला नगर योजनाकार विभाग एवं राजस्व विभाग के संज्ञान में हो रहा है। यह जमीन कृषि कार्य के लिए ही निर्धारित है। हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अर्बन एरिया एक्ट के अनुसार इस जमीन को प्लॉ¨टग या बि¨ल्डग बनाने के लिए किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद 200-200 गज के प्लाट इस जमीन पर काटे जा रहे हैं। यही नहीं जो जमीन जीएमडीए द्वारा बस अड्डा बनाने के लिए निर्धारित है उस पर प्ला¨टग करने वाले डेवलपर द्वारा अप्रोच रोड विकसित की जा रही है।

loksabha election banner

राठी ने यह बातें शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि एक बिल्डर ने जमीन की रजिस्ट्री होने से पहले ही इसे अपने कब्जे में लेकर अप्रोच रोड विकसित करना शुरू कर दिया। इसे लेकर जिला नगर योजनाकार इंफोर्समेंट ने 13 जुलाई, 2018 को अवैध प्ला¨टग के लिए बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस के खिलाफ बिल्डर ने गुरुग्राम सिविल अदालत में याचिका दायर कर दी। जिस पर अदालत ने अंतरिम आदेश पास करते हुए यहां निर्माण एवं तोड़फोड़ दोनों पर स्टे लगा दिया।

राठी का आरोप है कि बिल्डर द्वारा अदालत से तथ्यों को छुपाया गया। बाद में मामला अपने खिलाफ जाता देख उसने छह अक्टूबर को कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। मामला कोर्ट में होने के बावजूद डीटीपी ने 23 अगस्त, 2018 को बिल्डर प्रबंधन को एनओसी जारी कर दी। राठी ने कहा कि डीटीपी इंफोर्समेंट का इसमें क्या फायदा है, एनओसी क्यों दिया?।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.