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संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर 2800 संपत्ति मालिकों को नोटिस

संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वालों पर नगर निगम ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। कर जमा नहीं कराने पर संपत्ति मालिकों के सीवर व पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे।

By JagranEdited By: Published: Mon, 05 Oct 2020 04:07 PM (IST)Updated: Mon, 05 Oct 2020 04:07 PM (IST)
संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर 
2800 संपत्ति मालिकों को नोटिस
संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर 2800 संपत्ति मालिकों को नोटिस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वालों पर नगर निगम ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। कर जमा नहीं कराने पर संपत्ति मालिकों के सीवर व पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे। नगर निगम द्वारा ऐसे 2800 संपत्ति मालिकों को नोटिस भेजे गए हैं, जिन पर एक लाख रुपये या इससे अधिक का संपत्ति कर बकाया है। नोटिस के माध्यम से उन्हें 15 दिन के भीतर संपूर्ण बकाया संपत्ति कर जमा करवाने की हिदायत दी गई है। अगर निर्धारित समय अवधि में संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित संपत्ति का सीवर व पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके साथ ही संपत्ति को सील कर नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।

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नगर निगम के क्षेत्रीय कराधान अधिकारी दिनेश कुमार के अनुसार नगर निगम द्वारा संपत्ति कर वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत अप्रैल से सितंबर तक सरकार की ओर से जारी छूट का लाभ प्रदान करते हुए लगभग 145 करोड़ रुपये का संपत्ति कर जमा किया गया है। गत वित्त वर्ष में 168 करोड़ रुपये संपत्ति कर के रूप में जमा हुए थे। - जो संपत्ति मालिक अपना पूरा बकाया संपत्ति कर 31 अक्टूबर तक जमा कराएंगे, उन्हें वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के संपत्ति कर पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। संपत्ति कर पर लगने वाले ब्याज में भी सरकार द्वारा एकमुश्त छूट दी गई है।

-विनय प्रताप सिंह, नगर निगम आयुक्त।


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