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लाइसेंस कालोनी में बिल्डर फ्लोर रजिस्ट्री पर कोई प्रतिबंध नहीं

लाइसेंस कालोनियों में बिल्डर फ्लोर की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध को लेकर चल रहे संशय पर सोमवार को डीटीपी एन्फोर्समेंट ने सभी तहसीलों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि लाइसेंसी कालोनियों में रजिस्ट्री पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 01 Mar 2021 08:37 PM (IST)Updated: Mon, 01 Mar 2021 08:37 PM (IST)
लाइसेंस कालोनी में बिल्डर फ्लोर रजिस्ट्री पर कोई प्रतिबंध नहीं
लाइसेंस कालोनी में बिल्डर फ्लोर रजिस्ट्री पर कोई प्रतिबंध नहीं

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: लाइसेंस कालोनियों में बिल्डर फ्लोर की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध को लेकर चल रहे संशय पर सोमवार को डीटीपी एन्फोर्समेंट ने सभी तहसीलों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि लाइसेंसी कालोनियों में रजिस्ट्री पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन को लेकर केवल जो मकान सील किए जा रहे है, उन्हीं मकानों के बिल्डर फ्लोर की रजिस्ट्री पर रोक लगेगी। नियमों के उल्लंघन ठीक करने के बाद वह विभाग से एनओसी लेकर रजिस्ट्री करवा सकता है।

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डीटीपीई द्वारा गुरुग्राम, वजीराबाद, मानेसर के तहसीलदार व कादीपुर, हरसरू व बादशाहपुर के नायब तहसीलदार को पत्र लिखकर स्पष्ट बताया गया है कि बिल्डर फ्लोर में रजिस्ट्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के आधार पर नियमों के हिसाब से रजिस्ट्री की जाए। इसके लिए विभाग की तरफ से एनओसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है।

नगर योजनाकार विभाग की एन्फोर्समेंट टीम द्वारा लाइसेंस कालोनियों में लगातार ओसी के बाद अवैध निर्माण पर सीलिग कार्रवाई की जा रही है। इसी संबंध में पिछले दिनों डीएलएफ फेज दो में 10 इमारतें सील की गई है जिनकी रजिस्ट्री रोकने के लिए तहसीलदार को पत्र लिख दिया गया है। लेकिन संशय के चलते अधिकतर तहसीलों में लोगों को रजिस्ट्री करने में परेशानी आनी शुरू हो गई। तहसीलदारों की तरफ से बिल्डर फ्लोर की रजिस्ट्री के लिए एनओसी भी मांगनी शुरू कर दी गई। इस संबंध में गुरुग्राम होमडेवलपर्स एवं प्लाट होल्डर एसोसिएशन के प्रधान रमेश सिगला ने भी डीटीपीई को पत्र लिखकर संबंधित तहसीलों को स्थिति स्पष्ट करने की गुहार लगाई थी। रुटीन में बिल्डर फ्लोर की रजिस्ट्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल जो सील मकान हैं उनमें उल्लंघन हटने के पश्चात विभाग से एनओसी देने के बाद रजिस्ट्री करें। भविष्य में भी जो सीलिग कार्रवाई होगी, तीन दिन के भीतर तहसीलदारों को रजिस्ट्री रोकने के लिए सूची भेज दी जाएगी। केवल उन्हीं पर रोक रहेगी।

-आरएस बाठ, डीटीपीई


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