लॉकडाउन में नूंह में खाद्य पदार्थों की दरें निर्धारित
जागरण संवाददाता नूंह कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन में प्रशासन अलर्ट मोड में है। लॉकडाउन के दौरान आम नागरिक को कोई परेशानी नहीं रहे साथ ही दुकानदार भी मुनाफा न कमाएं।
जागरण संवाददाता, नूंह : ल ॉकडाउन में प्रशासन बेहद सतर्क है। आम नागरिक को परेशानी से राहत दिलाने और दुकानदार की कालाबाजारी व सामानों की अधिक कीमतें वसूलने से रोकने के लिए प्रशासन ने नूंह जिले में खाद्य पदार्थों की दरें निर्धारित कर दी हैं। यही नहीं उपायुक्त पंकज कुमार ने दुकानदारों को हिदायत भी दी। कहा अगर कोई दुकानदार निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर सामान बेचता पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने जिलें में आवश्यक खाद्य पदार्थों की दरें भी निर्धारित कर दी, जो 15 अप्रैल तक लागू रहेंगी। साथ ही लोगों से अपील की कि कोई दुकानदार तय कीमत से अधिक वसूलता है, तो उसके खिलाफ 1950 नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
खाद्य पदार्थों की तय कीमतें
वस्तु का नाम : - रिटेल दरें प्रति किलो (रुपये)
1. चावल - 30-35
2. गेहूं 21-25
3. गेहूं आटा 25-27
4. चना दाल 65-70
5. मूंग दाल छिलका 105-110
6. मूंग दाल साबुत 90-95
7. मूंग दाल धुली 110-115
8. तुड/अरहर दाल 90-100
9. उड़द दाल धूली 105-115
10. उड़द दाल बिना धुली 100-105
11. मसूर दाल 65-70
12. चीनी 36-38
13. मूंगफली का तेल 125-130
14. सोया तेल 100- 105
15. सरसों का तेल 95-100
16. सूरजमुखी का तेल 95-100
17. वनस्पति गगन घी 85-90
18. पाम आयल 85-90
19. चायपत्ती खुली 200-205
20. आलू 20-25
21. टमाटर 15-25
22. प्याज 28-35
23. नमक आयोडाईज्ड 10-20
24. गुड़ 30-35
25. दूध- 50-55