लॉकआउट का उल्लंघन करने पर दो साल की जेल
जागरण संवाददाता नूंह लॉक आउट का उल्लंघन करने पर दो साल की जेल भी हो सकती है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त पंकज कुमार ने स्पष्ट चेताया कि जिले के दुकानदार निर्धारित समय पर ही अपनी-अपनी दुकानें खोलें अन्यथा कार्रवाई होगी। महामारी रोग अधिनियम 1
जागरण संवाददाता, नूंह:
लॉकआउट का सख्ती से पालन करवाने के लिए प्रशासन की ओर से तरह-तरह के उपाय किए जा रहे हैं। उपायुक्त पंकज कुमार ने शुक्रवार को बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दो साल तक की जेल भी हो सकती है। उन्होंने सभी दुकानदारों को निर्धारित समय पर ही दुकानें खोलने और बंद करने की हिदायत दी। उपायुक्त ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि क्षेत्र की दुकानों पर सुबह व शाम बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जार ही है। जबकि आदेश में साफ-साफ कहा गया है कि भीड़ न लगाए और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 33 प्रदान की गई शक्तियों के तहत जिला नूंह में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले अपने आउटलेट, वेंड्स को नियमों के अनुसार संचालित करें। दुकानदार निर्धारित समय पर दुकान खोलें और सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन करें। सब्जियों और फलों की दुकानें व पशु चारा की दुकानें सुबह छह बजे से
10 बजे तक खोल सकते हैं, जबकि किराना की दुकानें, दूध, मांस और उर्वरक की दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खोल सकते हैं।
उपायुक्त ने दुकान मालिकों और सभी विक्रेताओं को होम डिलीवरी के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने की सलाह दी। ताकि लोग कम से कम घरों से बाहर निकलें। दूध और डेयरी उत्पाद विक्रेता भी ब्रेड व बिस्कुट आदि की आपूर्ति कर सकते हैं। लॉकडाउन का सभी सही से पालन करें, तो कोरोना के संकट से मुक्ति मिल सकती है। अगर नियमों का उल्लंघन करता कोई पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कानून का सख्ती से पालन करवाने का भी निर्देश दिया।