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ईपीसीए ने दी औद्योगिक इकाइयों को डीजल जनरेटर चलाने की अनुमति

सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं दिल्ली-एसीआर क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने डीजल जरनेटर मामले में बड़ी राहत दे दी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Feb 2020 07:40 PM (IST)Updated: Sat, 22 Feb 2020 06:15 AM (IST)
ईपीसीए ने दी औद्योगिक इकाइयों को डीजल जनरेटर चलाने की अनुमति
ईपीसीए ने दी औद्योगिक इकाइयों को डीजल जनरेटर चलाने की अनुमति

यशलोक सिंह, गुरुग्राम

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सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, दिल्ली-एसीआर क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने डीजल जरनेटर मामले में बड़ी राहत दे दी है। बीते 15 अक्टूबर, 2019 से ईपीसीए की ओर से औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर के संचालन पर पूर्ण रूप से लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। ईपीसीए द्वारा डीजल जनरेटर मामले में छूट का यह आदेश 14 फरवरी को जारी हुआ है। इससे उद्योग जगत काफी उत्साहित है। डीजल जनरेटर के संचालन की छूट का लाभ दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आने वाले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा। इसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और बहादुरगढ़ सहित एनसीआर क्षेत्र में आने वाले गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के नाम शामिल हैं।

डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध से औद्योगिक कामकाज प्रभावित हो रहा था। इसे लेकर विभिन्न औद्योगिक संगठन ईपीसीए चेयरमैन से लगातार मांग कर रहे थे कि विद्युत आपूर्ति न होने पर जनरेटर चलाने की छूट मिले। अक्टूबर, 2019 से जनवरी, 2020 तक चलाई गई उद्यमियों की इस मुहिम का असर यह हुआ कि ईपीसीए को उनकी मांग माननी पड़ी। बता दें, हरियाणा के उन औद्योगिक क्षेत्रों में जो एनसीआर की परिधि में आते हैं, वहां पर डीजल जनरेटर चलाने की छूट देने के बारे में ईपीसीए द्वारा प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। बिजली नहीं होने पर डीजल जनरेटर चलाने की छूट की मांग को लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ, गाजियाबाद और भिवाड़ी के विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशनों के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से ईपीसीए चेयरमैन डॉ. भूरेलाल से मुलाकात की थी।

इसमें गुड़गांव चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी पदाधिकारी शामिल रहे। गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी ईपीसीए चेयरमैन के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। गुड़गांव चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विकास जैन इस छूट के लिए ईपीसीए चेयरमैन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यदि उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिले, तो कोई जनरेटर क्यों चलाएगा। गुरुग्राम के उद्यमियों का कहना है कि हरियाणा सरकार ने ईपीसीए को शपथपत्र दिया था कि उद्योगों को 23 घंटे से अधिक बिजली की आपूर्ति हो रही है। इससे ईपीसीए ने डीजल जनरेटर के संचालन को औद्योगिक इकाइयों में प्रतिबंधित कर दिया था। उद्यमियों की लगातार मांग और बिजली की औद्योगिक क्षेत्रों में निरंतर उपलब्धता नहीं होने से उद्योगों को होने वाली दिक्कत को देखते हुए ईपीसीए ने यह छूट दी है। आइटी-आइटीईएस सेक्टर को भी राहत

डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध से आइटी-आइटीईएस और कॉल सेंटर को बड़ा झटका लगा था। हाइटेक इंडिया के अध्यक्ष प्रदीप यादव का कहना है कि आइटी कंपनियों को अपने सर्वर को चालू रखने के लिए 24 घंटे बिजली की जरूरत होती है। प्रतिबंध के बाद से काफी दिक्कत थी। कंपनियों को इस दौरान काफी नुकसान हुआ। अब राहत मिली है।


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