Move to Jagran APP

अवैध गेस्ट हाउसों के सर्वे का काम जल्द होगा शुरू

लाइसेंस कालोनियों में चल रहे अवैध गेस्ट हाउसों पर को जल्द सील किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Feb 2020 08:56 PM (IST)Updated: Thu, 13 Feb 2020 06:18 AM (IST)
अवैध गेस्ट हाउसों के सर्वे का काम जल्द होगा शुरू
अवैध गेस्ट हाउसों के सर्वे का काम जल्द होगा शुरू

गौरव सिगला, नया गुरुग्राम

loksabha election banner

लाइसेंस कॉलोनियों में चल रहे अवैध गेस्ट हाउसों को जल्द सील किया जाएगा। अगले दो दिनों में कॉलोनियों में चल रहे गेस्ट हाउसों का सर्वे शुरू होगा, जिसके बाद सत्यापन कर अवैध रूप से चल रहे गेस्ट हाउस बंद कराए जाएंगे। एक दर्जन से अधिक लाइसेंस कॉलोनियों में चल रहे 1000 अवैध गेस्ट हाउसों पर कार्रवाई होनी तय है।

गौरतगलब है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिग के डीटीपी विभाग द्वारा गेस्ट हाउस की नई पॉलिसी लागू करने के लिए अवैध गेस्ट हाउसों को कई बार अल्टीमेटम दिया जा चुका है। विभाग बार-बार गेस्ट हाउस संचालकों को हिदायतें जारी कर चुका है कि जो लोग गेस्ट हाउस चला रहे है, वह नई पॉलिसी के हिसाब से अपना लाइसेंस लें और अन्य लोग अपने गेस्ट हाउसों को खुद ही रिस्टोर (पहले की स्थिति बहाली) कर लें अन्यथा विभाग के पास सीलिग के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

बीते सप्ताह डीटीपी प्लानिग आरएस बाठ ने भी साफ कहा था कि उनके पास सभी स्त्रोतों से अवैध गेस्ट हाउसों का पूरा डेटा आ चुका है। अब केवल उन संपत्तियों को वेरिफाई करवा, टाउन एंड कंट्री प्लानिग विभाग के अर्बन एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई होगी, उसे अमल में लाया जाएगा। टाउन प्लानिग के निदेशक केएम पांडुरंग ने भी टाउन प्लानिग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि लाइसेंस कॉलोनियों में रिहायशी मकानों में व्यवसायिक गतिविधियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अवैध गेस्ट हाउसों के सर्वे का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। सर्वे पूरा होते ही टाउन प्लानिग के नियमों के हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आरएस बाठ, डीटीपी प्लानिग


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.