बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित को बीस साल की कैद
आठ वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत दिखाने वाले युवक को अदालत ने बृहस्पतिवार को सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : आठ वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत दिखाने वाले युवक को अदालत ने बृहस्पतिवार को सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस रकम में से 40 हजार रुपये बच्ची को मुआवजा के रूप में दिए जाएंगे। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बच्ची ओर से इस मामले की नि:शुल्क पैरवी अदालत में स्वयंसेवी संस्था फरिश्ते ग्रुप की कानूनी सलाहकार डॉ. अंजू रावत नेगी व एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज ने की थी। बच्ची के साथ दुष्कर्म नौ फरवरी 2017 को किया गया था। उद्योग विहार थाना पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद आरोपित शिवकुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बच्ची की मां कैंसर से पीड़ित हैं। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह प्रस्तुत किए, उनसे आरोपित पर लगे आरोप सिद्ध हो गए।
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